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प्रादेशिक

5 करोड़ दो या फिर मंदिर जाकर माफी मांगों, सलमान को फिर मिली जान से मारने की धमकी

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मुंबई। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। दरअसल मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल सेल को लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी भरा मैसेज आया है। मैसेज में कहा गया है कि 5 करोड़ की रंगदारी दो या फिर मंदिर में जाकर माफी मांगों,नहीं तो जान से मार देंगे। यह धमकी गैंगस्‍टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर दी गई है। धमकी देने वाले ने दावा किया है कि वो लॉरेंस बिश्नोई का भाई है।

धमकी में कहा गया, “अगर सलमान खान जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें हमारे मंदिर (बिश्नोई समाज के मंदिर) में जाकर माफी मांगनी होगी। या 5 करोड़ रुपए देने होंगे। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो हम उन्हें मार देंगे। हमारा गैंग अभी भी एक्टिव है।”फिलहाल पुलिस धमकी देने वाले शख्स की तलाश कर रही है।

बता दें कि पिछले कुछ दिनों में सलमान खान को कई धमकी मिली है। बांद्रा से 56 साल के आजम मोहम्मद मुस्तफा को सलमान खान को धमकी भरा मैसेज भेजने के आरोप में पकड़ा गया था। वर्ली पुलिस ने एक गुमनाम धमकी मिलने के बाद मामला दर्ज किया था। इसमें एक्टर की जान को खतरे में डालने की चेतावनी के साथ 2 करोड़ रुपए की मांग की गई थी।

उत्तर प्रदेश

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई

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नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।

पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।

हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।

 

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