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उत्तर प्रदेश

गोरखपुर: क्राइम ब्रांच का अधिकारी बता बदमाशों ने व्यापारी को लूटा, FIR दर्ज  

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Gorakhpur crime news

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गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में शादी समारोह में शामिल होने मुंबई से आए व्यापारी को एयरपोर्ट के बाहर झांसा देकर बदमाशों ने लूट लिया। कैंट थाना पुलिस जालसाजी व चोरी का मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की तलाश कर रही है।

ये है पूरा मामला

मिली जानकारी के अनुसार मूल रूप से बस्ती जिले के वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के गांव पड़री निवासी रामजी शुक्ला मुंबई के अंधेरी ईस्ट पवई में परिवार के साथ रहते हैं। अंधेरी ईस्ट में ही उनका व्यापार है।

राप्तीनगर में रहने वाले रामजी के मित्र की बेटी की गुरुवार को शादी थी, जिसमें शामिल होने वह शाम 5:20 बजे इंडिगो की फ्लाइट से गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचे। बाहर निकलने के बाद राप्तीनगर जाने के लिए वह टैक्सी ढूंढने लगे।

इसी दौरान एक युवक पीछे से आया और कहा कि मुझे भी राप्तीनगर जाना है चलिए एक गाड़ी बुक कर लिया जाए, जिसका किराया आपस में आधा-आधा चुका देंगे। इसी दौरान कुसम्ही की तरफ से आई कार रामजी शुक्ल के पास रुकी।

आगे की सीट पर बैठे युवक ने राप्तीनगर का पता पूछा। उनके पीछे खड़ा युवक यह कहते कार में बैठ गया कि मुझे भी चलना है रास्ता बता दूंगा। युवक के झांसे में आकर रामजी भी कार में बैठ गए। एम्स के पास पहुंचने पर आगे की सीट पर बैठे युवक ने खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताते हुए गाड़ी सड़क किनारे रोक दी।

उसके बाद तलाशी लेने के बहाने जेब में रखे 25 हजार रुपये, अंगूठी निकालने के बाद जान से मारने की धमकी एटीएम कार्ड व पिन नंबर ले लिया। कार से उतारने के बाद शहर की तरफ भागे बदमाशों ने एटीएम से 20 हजार रुपये और निकाल लिए।

आरोपितों के जाने पर व्यापारी ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि जिस कार से वारदात हुई थी उसके बारे में जानकारी मिली है। जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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उत्तर प्रदेश

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई

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नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।

पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।

हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।

 

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