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प्रादेशिक

हरदोईः सेक्स रैकेट संचालन करने वाली महिला सफाई कर्मी की संपत्ति की कुर्की हुई शुरू

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हरदोई। हरदोई के कोतवाली देहात के अब्दुलपुरवा में महिला सफाई कर्मी के घर चल रहे सेक्स रैकेट का संचालन करने वालो की संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई की जा रही है।

यहां पुलिस ने छापेमारी कर कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामले की चार्जशीट दाखिल करने के बाद पुलिस ने इसमे गैंगेस्टर एक्ट की कार्रवाई की है और अब सम्पति कुर्क की कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। जिस समय पुलिस ने छापेमारी की थी उस समय 3 महिला गैर प्रान्त की भी मिली थी।

बता दें कि कई सालो से चल रहे सैक्स रैकेट का भंडाफोड़ 9 नवंबर को किया गया था। अब्दुलपुरवा कोतवाली देहात इलाके के एक घर मे सीओ सिटी समेत अन्य सक्षम अधिकारियों के नेतृत्व में एक महिला सफ़ाई कर्मी के घर छापेमारी हुई थी। यहां पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया जिनमे 3 महिलाए गैर प्रान्त की थीं जो सेक्स रैकेट में शामिल थी।

सीओ सिटी विकास जायसवाल ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी और इस मामले में लापरवाही बरतने पर दो सिपाहियों को भी लाइन हाजिर किया गया था।इस मामले में आरोपितों के विरुद्ध चार्ज शीट दाखिल कर दी गयी है और अब इनकी सम्पत्ति की कुर्की की कार्यवाई भी शुरू की गई है।

उत्तर प्रदेश

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई

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नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।

पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।

हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।

 

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