उत्तर प्रदेश
हाथरस: तेज रफ़्तार बेकाबू डंपर ने कांवड़ियों को रौंदा, छह कांवड़ियों की दर्दनाक मौत
हाथरस। उप्र के हाथरस के पास एक तेज रफ़्तार बेकाबू डंपर ने कांवड़ियों को रौंद दिया। इस दुर्घटना में छह कांवड़ियों की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना में दो लोग गम्भीर रूप से घायल थे। पांच लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी। एक ने अस्पताल में दम तोड़ा। एक घायल का आगरा में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि ये कांवड़िए हरिद्वार से गंगाजल लेकर मप्र के ग्वालियर जा रहे थे।
मिली जानकारी के मुताबिक हाथरस के सादाबाद थाना क्षेत्र के हाथरस-आगरा मार्ग पर बढ़ार चौराहे के पास यह दुर्घटना हुई। शुक्रवार और शनिवार की रात करीब ढाई बजे एक बेकाबू तेज रफ्तार डंपर ने कांवड़ियों के जत्थे को रौंद दिया।
इस हादसे में 5 कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए सबसे पहले नजदीक के अस्पताल ले जाया गया जहां प्राथमिक उपचार के बाद आगरा मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया।
कांवड़ियों का यह जत्था ग्वालियर के थाना उटीला के अंतर्गत आने वाले गांव बागी खुर्द से हरिद्वार गया था। वहां गंगाजल लेकर जत्था वापस ग्वालियर लौट रहा था। हादसे की सूचना पर हाथरस के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। सूचना पर एडीजी आगरा राजीव कृष्ण व डीआईजी अलीगढ़ सहित एसपी विकास कुमार वैदय मौके पर पहुंचे। घायलों को बचाने के लिए तत्काल राहत कार्य शुरू किया गया। मृतकों के परिवारीजनों को सूचना दी जा रही है।
घटनास्थल पर ही हो गई इनकी मौत
पांच कांवड़ि जबर सिंह (28) पुत्र सुलतान सिंह, रणवीर (30) पुत्र अमर सिंह, मनोज पाल (30) पुत्र मोहन सिंह, रमेश पाल (30) पुत्र नाथूराम और नरेश पाल पुत्र रामनाथ की मौके पर ही मौत हो गई।
जबकि विकास पुत्र प्रभु दयाल और अभिषेक गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान विकास ने भी दम तोड़ दिया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एडीजी आगरा का कहना है कि जल्द ही डंपर ड्राइवर को पकड़ लिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश
श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई
नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।
पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।
हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।
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