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उत्तर प्रदेश

स्वस्थ महाकुम्भ : महाकुम्भ में हार्ट अटैक के 100 से ज्यादा श्रद्धालुओं की बचाई गई जान

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महाकुम्भनगर : महाकुम्भ में हार्ट अटैक वाले 100 से ज्यादा श्रद्धालुओं की जान बचा ली गई है। इसके साथ ही आईसीयू में 183 मरीजों का इलाज और 580 का माइनर ऑपरेशन किया गया है। यही नहीं, अब तक 170,727 ब्लड टेस्ट और 100,998 लोगों ने खुद को ओपीडी में दिखाया है। सेंट्रल हॉस्पिटल में देश की सबसे आधुनिक तकनीक से इलाज किया जा रहा है।

आईसीयू में मिल रहा उपचार

महाकुम्भ मेला के नोडल चिकित्सा स्थापना डॉक्टर गौरव दुबे ने बताया कि देश-विदेश से आ रहे श्रद्धालु महाकुम्भ नगर में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। इसके पहले मध्य प्रदेश के दो श्रद्धालुओं को सेंट्रल हॉस्पिटल में जीवनदान मिला। दोनों श्रद्धालुओं को सीने में दर्द होने पर आईसीयू में इलाज किया गया। डॉक्टर एसके पांडे के नेतृत्व में उनकी जांच की गई और उनका सफलतापूर्वक उपचार किया गया। अब दोनों श्रद्धालु पूरी तरह से स्वस्थ हैं। डॉ. पांडे ने बताया कि दोनों श्रद्धालुओं की ईसीजी की गई और बाद में उनका इलाज किया गया। अब वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं और इस इलाज के लिए उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ और डॉक्टरों का धन्यवाद किया। इनके अलावा महाकुम्भ में पहुंचे 105 साल के बाबा राम जाने दास, जो हनुमानगंज, फूलपुर के रहने वाले हैं पेट दर्द की समस्या के चलते सेंट्रल हॉस्पिटल पहुंचे थे, जहां उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। उन्होंने यहां की चिकित्सा सुविधाओं की तारीफ की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया।

मरीजों की निगरानी के लिए एआई कैमरों का उपयोग

सेंट्रल हॉस्पिटल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने कमान संभाली है, जिसमें फिजिशियन, डेंटल सर्जन, आर्थो, चाइल्ड, गायनो और पीडियाट्रिशियन विशेषज्ञ तैनात हैं। यहां 10 बेड का आईसीयू तैयार किया गया है। साथ ही मरीजों की निगरानी के लिए एआई-आधारित कैमरों का उपयोग किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई

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नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।

पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।

हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।

 

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