प्रादेशिक
हिमाचल प्रदेश: नदी में गिरी बोलेरो गाड़ी, छह पुलिस कर्मियों समेत सात की मौत
चम्बा। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में छह पुलिस कर्मचारियों समेत सात लोगों की मौत हो गई। तीसा-बैरागढ़ मार्ग पर तरवाई पुल के पास बोलेरो गाड़ी सड़क से लुढ़क कर बैरा नदी में जा गिरी। हादसे में सात लोगों की जान चली गई। चार लोग घायल हैं। बोलेरो गाड़ी मंगली से तीसा की ओर रही थी कि अचानक चालक ने नियंत्रण खो दिया।
एसडीएम जोगिंद्र पटियाल ने बताया कि 6 पुलिस कर्मचारियों समेत 7 लोगों की मौत हुई है। तीन घायलों को मेडिकल कालेज चंबा रैफर किया गया है। एक सिविल अस्पताल तीसा में उपचाराधीन है। हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है।
मृतकों की पहचान
1 सब इंस्पेक्टर राकेश गोरा पुत्र जयचंद निवासी नूरपुर, कांगड़ा।
2 हेड कांस्टेबल प्रवीण टंडन पुत्र तिलक राज निवासी बाथड़ी डलहौजी चंबा।
3 कांस्टेबल कमलजीत पुत्र अर्जन सिंह निवासी खब्बल जवाली कांगड़ा।
4 कांस्टेबल सचिन पुत्र मोहिंद्र सिंह राणा निवासी सूरजपुर देहरा कांगड़ा।
5 कांस्टेबल अभिषेक पुत्र मदन लाल निवासी खेरियां जवाली कांगड़ा।
6 कांस्टेबल लक्ष्य कुमार पुत्र पवन मोंगरा निवासी इच्छी कांगड़ा।
7 चंदु राम पुत्र जय दयाल निवासी मंगली चुराह चंबा।
घायलों की पहचान
1 कांस्टेबल सचिन पुत्र परस राम निवासी पालमपुर।
2 हेड कांस्टेबल राजेंद्र कुमार पुत्र चमन सिंह निवासी चंबा।
3 कांस्टेबल अक्षय चौधरी पुत्र राजेश कुमार निवासी बैजनाथ कांगड़ा।
4 पंकज कुमार पुत्र जन्म सिंह निवासी मंगली चुराह चंबा।
प्रादेशिक
हरियाणा सरकार ने नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए उप-वर्गीकरण लागू किया
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए आरक्षण का उप-वर्गीकरण लागू किया है। हरियाणा विधानसभा में बोलते हुए, सीएम सैनी ने कहा, “विधानसभा सत्र में है और मुझे लगा कि सदन को इस सत्र में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ दिन पहले दिए गए फैसले के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए, जिसे अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण के संबंध में इस अधिसूचना के माध्यम से हमारे मंत्रिमंडल द्वारा पहले ही मंजूरी दे दी गई थी। हरियाणा में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण के वर्गीकरण के संबंध में आज लिया गया निर्णय तुरंत प्रभाव से लागू होगा। और पांच बजे के बाद, आम जनता इसे मुख्य सचिव की वेबसाइट से देख सकती है।”
1 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने 6:1 के बहुमत के फैसले से फैसला सुनाया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) आरक्षण के भीतर उप-वर्गीकरण अनुमेय है। इस मामले में छह अलग-अलग राय दी गईं। यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सात न्यायाधीशों की पीठ ने सुनाया, जिसने ईवी चिन्नैया मामले में पहले के निर्णयों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि उप-वर्गीकरण की अनुमति नहीं है क्योंकि एससी/एसटी समरूप वर्ग बनाते हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ के अलावा, पीठ में अन्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीआर गवई, विक्रम नाथ, बेला एम त्रिवेदी, पंकज मिथल, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा थे।
न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी ने असहमति जताते हुए कहा कि वह बहुमत के फैसले से असहमत हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और मनोज मिश्रा द्वारा लिखे गए फैसले में, उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 14 एक ऐसे वर्ग के उप-वर्गीकरण की अनुमति देता है जो कानून के उद्देश्य के लिए समान रूप से स्थित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी में पहचान करने वाले क्रीमी वकील की आवश्यकता पर विचार किया क्योंकि संविधान पीठ के सात में से चार न्यायाधीशों ने इन लोगों को सकारात्मक आरक्षण के लाभ से बाहर रखने का सुझाव दिया। न्यायमूर्ति बीआर गवई ने अपना विचार व्यक्त किया था कि राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (एससी/एसटी) के लिए क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए एक नीति विकसित करनी चाहिए।
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