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उत्तर प्रदेश

नाबालिग किशोरी के साथ पति की वीडियो पत्नी ने सोशल मीडिया पर की पोस्ट, अरेस्ट

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फैजगंज बेहटा (बदायूं)। उप्र के बदायूं जिले के फैजगंज बेहटा में नाबालिग किशोरी के साथ आपत्तिजनक हरकत करने के लिए पति व पत्नी दोनों पर केस दर्ज हुआ है। प्राप्त समाचार के अनुसार थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले शादीशुदा युवक ने नाबालिग किशोरी को प्यार के झांसे में फांस लिया और अक्सर उससे मिलने लगा साथ ही अपने घर भी बुलाने लगा। इस बात का शक जब पत्नी को हुआ तो वह पति पर नजर रखने लगी।

एक दिन पत्नी किसी काम से बाहर जाने की बात कहकर गांव में ही छिप गई। पत्नी के जाते ही पति ने किशोरी को घर बुला लिया। कुछ देर में ही पत्नी भी घर पहुंची और चुपके से दोनों का आपत्तिजनक हालत में वीडियो बना लिया। पति को इस बात की भनक तक नहीं लगी।

पति-पत्नी के बीच इस घटना को लेकर काफी बवाल हुआ। हंगामा घर से लेकर बाहर सड़क तक सामने आया। नतीजा कुछ नहीं निकला। पति की हरकत में सुधार न होने पर अगले दिन पत्नी ने वीडियो सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया।

सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट होते ही हड़कंप मच गया। नाबालिग के पिता ने दोनों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

फिर पुलिस ने भेज दिए दोनों जेल

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद किशोरी के पिता ने पति अर्जुन व उसकी पत्नी सीता के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करा दिया। पुलिस ने पति के खिलाफ नाबालिग संग रेप व पास्को एक्ट व पत्नी के खिलाफ आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है।

उत्तर प्रदेश

50 साल पुरानी मस्जिद को हटाने का आदेश, मस्जिद के मुतवल्ली पर 4.12 लाख रुपये का जुर्माना

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बागपत। बागपत के राजपुर खामपुर गांव में 50-60 साल पहले तालाब की जमीन पर बनी अवैध मस्जिद को हटाने का आदेश जारी हुआ है। तहसीलदार की अदालत में सुनवाई के बाद यह निर्णय लिया गया, जिसमें मस्जिद के मुतवल्ली पर 4.12 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

विवाद कैसे शुरू हुआ?

गांव के निवासी गुलशार ने जुलाई में हाईकोर्ट में विशेष याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने मुतवल्ली पर आरोप लगाया कि उन्होंने गांव के तालाब की जमीन पर अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण किया है। गुलशार का कहना था कि तालाब की जमीन पर मस्जिद का निर्माण करके मुतवल्ली ने सरकारी संपत्ति का अतिक्रमण किया है, इसलिए इसे हटाया जाना चाहिए।

कोर्ट की सुनवाई और फैसला

हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्व संहिता के आधार पर कार्रवाई करने का आदेश दिया। आदेश में 90 दिन के अंदर मामले का निपटारा करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद, डीएम के आदेश पर तहसीलदार ने मस्जिद की जमीन की माप कराई, जिसमें पाया गया कि मस्जिद वास्तव में तालाब की जमीन पर स्थित है।

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