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प्रादेशिक

केशव प्रसाद मौर्य ने ऊँचाहार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को जनपद रायबरेली स्थित ऊँचाहार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए आवश्यक स्वास्थ्य व्यवस्थाओं (टेस्टिंग किट, आक्सीमीटर, दवाएं व आक्सीजन आदि) का जायजा लिया।

चिकित्सा सेवाओं में समर्पित डॉक्टर्स व पैरामेडिकल स्टाफ का उत्साह वर्धन करते हुए कोविड व नॉन कोविड रोगियों के प्रति सजग रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी ली तथा टेस्टिंग व दवाओं के वितरण  आदि का फीडबैक भी लिया।

उप मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टॉफ को निर्देश दिए की कोरोना वायरस की संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि लोगों को मास्क लगाने, 2 गज की दूरी बनाए रखने व सैनिटाइजेशन आदि के विषय में व्यापक रूप से जागरूक किया जाए।

उन्होंने कहा लोगों को सफाई के लिए भी जागरूक किया जाए तथा गंभीर रोगियों को विशेष रुप से देखते हुए उनके रेफरल की आवश्यकता हो तो नियमानुसार कार्यवाही की जाए। उन्होंने टीकाकरण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। यह भी निर्देश दिये कि कहीं किसी चीज की कमी हो, किसी चीज की आवश्यकता हो, तो समय से अपने उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुये आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

उत्तर प्रदेश

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई

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नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।

पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।

हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।

 

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