प्रादेशिक
लॉर्ड्स में शतक लगाने के बाद केएल राहुल ने कही ये बात
नई दिल्ली। भारतीय सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल ने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में खेली 129 रन की अपनी पारी को विशेष बताया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने शनिवार को एक वीडिया पोस्ट किया जिसमें राहुल अपने ओपनिंग जोड़ीदार रोहित शर्मा के साथ चर्चा कर रहे हैं।
राहुल ने कहा, यह काफी विशेष था, इसलिए नहीं कि मैंने लॉर्ड्स में शतक जड़ा बल्कि इससे मजा और उत्साह आया। मैं कुछ वर्षो से टेस्ट क्रिकेट से दूर था। मैं टेस्ट क्रिकेटर बनने की चाहत के साथ बड़ा हुआ। मेरे पिता टेस्ट क्रिकेट को पसंद करते थे। मेरे कोच भी मुझे टेस्ट क्रिकेटर बनते देखना चाहते थे। मैं हमेशा टेस्ट में अच्छा करना चाहता था।
उन्होंने कहा, टेस्ट क्रिकेट से बाहर रहना मेरे लिए निराशाजनक था। इससे दुख हुआ लेकिन मैं इसके लिए किसी और को नहीं अपने आप को दोष देता हूं क्योंकि मैं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका था। मैं बस अवसर का इंतजार कर रहा था। यह मेरे लिए काफी मायने रखता है। मैंने लॉर्ड्स में अपनी बल्लेबाजी का आनंद लिया और यहां शतक बनाने विशेष रहा।
राहुल ने कहा, टीम से बाहर रहने से पहले मैं दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया सहित विभिन्न वातावरणों में खेला। हालाकि, मैंने पहली बार वहां का दौरा किया था, फिर भी मैंने महसूस किया कि मेरा दिमाग बहुत अस्त-व्यस्त था।
राहुल और रोहित ने दूसरे टेस्ट के पहले दिन 126 रनों की साझेदारी की थी। रोहित ने 83 रन बनाए थे लेकिन वह शतक बनाने से चूक गए थे।
उत्तर प्रदेश
श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई
नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।
पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।
हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।
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