उत्तर प्रदेश
माफियागिरी तो कब की खत्म हो चुकी, अब तो बस रगड़ा जा रहा है: अतीक अहमद
प्रयागराज। उमेश पाल हत्या मामले में माफिया अतीक अहमद को एक बार फिर साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। पेशी पर बार-बार प्रयागराज लाए जाने को लेकर मीडिया से बातचीत में अतीक ने कहा कि माफियागिरी तो कब की खत्म हो चुकी है। अब तो बस रगड़ा जा रहा है। इससे पहले अतीक को 26 मार्च को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया था।
माफिया ने परिवार के लोगों को फंसाए जाने की बात भी कही। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ से इस प्रकार के मामले में पक्ष सुने जाने की अपील की। कहा कि उमेश पाल की हत्या के समय में तो मैं साबरमती जेल में था। कैसे किसी की हत्या कर सकता हूं। जेल से फोन पर बातचीत करने के आरोपों को भी नकारा।
बता दें कि अतीक अहमद को कल गुरुवार को प्रयागराज की कोर्ट में पेश किया जाना है। यूपी पुलिस कोर्ट में माफिया को पेश कर उसकी कस्टडी रिमांड लेने की कोशिश करेगी। अतीक के भाई अशरफ को भी यूपी पुलिस बरेली जेल से लाने पहुंच चुकी है। रिमांड पर लेने के बाद पुलिस दोनों भाइयों को आमने-सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है।
झांसी से निकला अतीक अहमद का काफिला
झांसी के पुलिस लाइन से अतीक अहमद का काफिला निकल गया है। प्रयागराज के लिए काफिले को रवाना किया गया। इससे पहले झांसी पुलिस लाइन में काफिले के वाहनों की टेक्निकल चेकिंग की गई। कुछ देर तक काफिले में चल रहे पुलिसकर्मियों ने आराम किया।
फ्रेश होने के बाद अब काफिले को रवाना किया गया है। माना जा रहा है कि शाम 4 से 5 बजे के बीच अतीक अहमद का काफिला प्रयागराज पहुंच सकता है। गुरुवार को माफिया डॉन की कोर्ट में पेशी होनी है।
जेल में परेशान किए जाने का लगाया आरोप
मप्र के शिवपुरी में अतीक अमहद ने साबरमती जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही, उमेश पाल मर्डर केस में भी संलिप्तता से इनकार किया। अतीक ने कहा कि साबरमती जेल में मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है। मैंने वहां से कोई फोन नहीं किया। वहां पर जैमर लगे हुए हैं। मैंने जेल से कोई साजिश नहीं रची। माफिया डॉन ने कहा कि छह साल से मैं जेल में हूं। मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है।
अतीक और बेटे अली पर एक और मुकदमा
माफिया अतीक अहमद और जेल में बंद उसके बेटे अली पर एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। अलकमा हत्याकांड के पैरोकार को धमकाने, जानलेवा हमला करने और रंगदारी मांगने के मामले में अतीक और अली के साथ ही उसके 11 गुर्गों को भी आरोपित बनाया गया है। सोमवार को पीड़ित ने पुलिस को तहरीर और घटना का सीसीटीवी फुटेज दिया था। इसकी छानबीन करने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है।
उत्तर प्रदेश
श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई
नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।
पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।
हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।
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