प्रादेशिक
राजस्थान के सीकर में बड़ा सड़क हादसा, 12 लोगों की मौत, 36 से अधिक लोग घायल
सीकर। राजस्थान के सीकर में बड़ा हादसा हो गया। सालासर की तरफ से आ रही बस पुलिया से टकरा गई। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा लक्ष्मणगढ़ के पास हुआ। तीन दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। कई यात्रियों की हालत गंभीर है। घायलों को लक्ष्मणगढ़ अस्पताल लाया जा रहा है। लक्ष्मणगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची है।
पुलिस ने बताया कि घटना लक्ष्मणगढ़ में दोपहर करीब 2:00 बजे की है, जब सालासर से आ रही एक प्राइवेट बस बेकाबू होकर पुलिया से टकरा गई। जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने बताया कि हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई और काफी संख्या में यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें लक्ष्मणगढ़ और सीकर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
सीकर के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में बस दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुःखद एवं हृदयविदारक है। मेरी गहरी संवेदनाएं मृतकों के शोकसंतप्त परिवारजनों के साथ हैं।
संबंधित अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है।
प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि…
— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) October 29, 2024
राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने एक्स अकाउंट पर साझा की जानकारी
सीकर के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में बस दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुःखद एवं हृदयविदारक है। मेरी गहरी संवेदनाएं मृतकों के शोकसंतप्त परिवारजनों के साथ हैं।संबंधित अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ दें।
उत्तर प्रदेश
श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई
नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।
पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।
हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।
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