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नेशनल

तमिलनाडु में बड़ा ट्रेन हादसा मालगाड़ी से टकराई मैसूर-दरभंगा बागमती एक्सप्रेस, 20 लोग घायल, चेन्नई डिवीजन ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

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तिरुवल्लूर। मैसूर-दरभंगा बागमती एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 12578) शुक्रवार रात चेन्नई के पास कावराईपेट्टई रेलवे स्टेशन पर एक खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई. इस हादसे में लगभग 19 यात्री घायल हो गए. ट्रेन एक्सीडेंट को लेकर रेलवे ने हाई लेवल जांच के आदेश दे दिए हैं.

कवरापेटई के पास हुआ हादसा

दरअसल, ये हादसा चेन्नई-गुड्डूर खंड पर कवरापेटई रेलवे स्टेशन के पास हुआ। हादसे के समय शाम को 08 बजकर 30 मिनट बज रहा था। एक्सप्रेस ट्रेन ने पहले से ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी में टक्कर मारी। जिस एक्सप्रेस ट्रेन ने टक्कर मारी वह 12578 मैसूरु-दरभंगा बागमती एक्सप्रेस बताई जा रही है। ट्रेन 8 बजकर 27 मिनट पर पोन्नेरी स्टेशन से गुजरी और उसे मुख्य लाइन के माध्यम से अगले स्टेशन कवरापेटई से चलने के लिए हरी झंडी दे दी गई। इसी बीच ये हादसा हुआ है। हादसे के समय ट्रेन की स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटे थी।

चेन्नई डिवीजन ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

अभी तक मिली जानकारी के अनुसार कुल 12-13 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। लोगों को ट्रेन से बाहर निकाल लिया गया है। कुछ लोग घायल हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पतालों में ले जाया गया। ट्रेन हादसे के बाद चेन्नई डिवीजन की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। ये दो हेल्पलाइन नंबर 04425354151 और 04424354995 हैं। इन नंबरों पर कॉल करके घायलों या ट्रेन एक्सीडेंट से जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा यात्रियों को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए अलग से एक ट्रेन लगाई गई है।

नेशनल

शराब घोटाला: केजरीवाल के खिलाफ चलेगा केस, एलजी ने ईडी को दी मंजूरी

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नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैँ। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने ईडी को आबकारी नीति मामले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। 5 दिसंबर को ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी।

ईडी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और कस्टमाइज शराब नीति बनाकर निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी का यह भी कहना है कि केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इस रकम को छुपाने की कोशिश भी की। बता दें यह मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में पहले से दर्ज है।

ईडी ने जो शिकायत दायर कि है उसमें आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और एक विशेष शराब नीति तैयार करके उसे लागू करके निजी संस्थाओं को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी ने अभियोजन शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि अपराध की आय से लगभग 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल गोवा चुनावों में केजरीवाल की मिलीभगत और सहमति से आप के प्रचार के लिए किया गया।

जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि आप अपराध की आय का ‘मुख्य लाभार्थी’ थी और केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक और राजनीतिक मामलों की समिति और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य होने के नाते गोवा चुनावों के दौरान धन के उपयोग के लिए जिम्मेदार थे। ED ने रिपोर्ट में उल्लेख किया कि अरविंद केजरीवाल ने इस पीओसी (अपराध की आय) को नकद हस्तांतरण/हवाला हस्तांतरण के माध्यम से पीढ़ी से लेकर उपयोग तक छुपाया है। इसलिए, आरोपी अरविंद केजरीवाल वास्तव में और जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से जुड़ी अलग अलग प्रक्रियाओं और गतिविधियों में शामिल हैं, यानी पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम), 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित उत्पादन, अधिग्रहण, कब्जा, छिपाना, हस्तांतरण, उपयोग और इसे बेदाग होने का दावा करना है।

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