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उत्तर प्रदेश

मेरठ: पूर्व विधायक का कोल्ड स्टोरेज ढहा, पांच मजदूरों की मौत; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

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Cold storage of former MLA collapsed

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मेरठ। बहुजन समाज पार्टी से विधायक रहे चंद्रवीर सिंह का दौराला स्थित जनशक्ति कोल्ड स्टोरेज आज ढह गया जिसके मलबे में दबकर पांच मजदूरों की मौत हो गई जबकि कई घायल है।

प्राप्त समाचार के अनुसार आज शुक्रवार की दोपहर कोल्ड स्टोरेज में लिंटर डाला जा रहा था और 35 से अधिक मजदूर कार्य कर रहे थे। अचानक लिंटर की सटरिंग गिर गई और पूरा मलबा नीचे काम कर रहे मजदूरों पर आ गिरा। सूचना पर पुलिस और स्थानीय लोग पहुंचे और दबे मजदूरों को निकालना शुरू किया गया।

प्रारंभिक सूचना के अनुसार पांच मजदूरों की मलबे में दबकर मौत हो चुकी है, जबकि अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायलों को पुलिस ने अस्पताल भेजा। जेसीबी मशीन से मलबा हटाकर नीचे दबे लोगों को निकालने का कार्य जारी है। प्रकरण में अभी कोई अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहा है।

हादसे के बाद चंद्रवीर की तबीयत खराब

कोल्ड स्टोर के स्वामी चंद्रवीर सिंह की बेटी मनीषा अहलावत का कहना है कि कोल्ड स्टोर पर आज ही कर्मचारियों ने काम शुरू किया था। कोल्ड स्टोर हादसे के बाद चंद्रवीर की तबीयत खराब हो गई है, जिससे वे मौके पर पहुंच नहीं पा रहे हैं।

सूचना मिलते ही घटनास्थल पर मेरठ के एसएसपी और केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान पहुंच गए। संजीव ने घटनास्थल पर मौजूद मजदूरों से बातचीत की और घटना के बारे में जाना। दौराला के सीओ अभिषेक ने बताया कि 5 लोगों के मरने की सूचना है। अभी तक 12 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। जेसीबी मशीन से मलबा हटाया का काम हो रहा है।

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उत्तर प्रदेश

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई

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नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।

पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।

हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।

 

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