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मप्र: कांग्रेस विधायक के खिलाफ दुष्कर्म का केस, अप्राकृतिक कृत्य का भी आरोप

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Congress MLA Umang Singhar

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भोपाल। मप्र के धार जिले के कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री उमंग सिंघार (Umang Singhar) के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ है। 38 वर्षीय एक महिला ने जिले के नौगांव थाने में शिकायत दर्ज कराई है। महिला ने खुद को उमंग सिंघार की पत्नी बताया है।

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महिला का आरोप है कि धार जिले में पीडब्ल्यूडी कार्यालय के पीछे स्थित विधायक निवास पर उमंग सिंघार ने नवंबर 2021 से 18 नवंबर 2022 के बीच उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। मारपीट भी की और अभद्र व्यवहार किया। महिला ने अप्राकृतिक कृत्य करने का आरोप भी लगाया है।

धार पुलिस ने इन सभी आरोपों के आधार पर उमंग सिंगार के खिलाफ आइपीसी की धारा 376, 377 और 498 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। महिला जबलपुर की है और उसने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि उमंग सिंघार से एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मुलाकात हुई थी। दोनों पर फोन पर बातें होने लगी। सिंघार ने शादी का वादा किया था।

इसके बाद महिला दिल्ली, गुरुग्राम, धार और भोपाल के निवास पर उमंग सिंघार क साथ रही। इस दौरान सिंघार ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और शादी करने की बात से मुकर गए। महिला ने इसकी शिकायत करने की धमकी दी तो सिंगार ने भोपाल स्थित आवास में 16 मार्च 2022 को उसके साथ शादी कर ली। फिर उसे प्रताड़ित करने लगे।

महिला का आरोप है कि सिंगार ने अश्लील वीडियो बनाए और दोस्तों को दिखाने की बात कहकर ब्लैकमेल भी किया। महिला ने सिंघार पर जान से मारने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया है।

गृहमंत्री ने भी की केस दर्ज होने की पुष्टि

मप्र के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और गुजरात चुनाव में सह प्रभारी, प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री और विधायक उमंग सिंगार के खिलाफ धार के नौगांव थाने मे 38 वर्षीय एक विवाहित महिला ने  दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

महिला ने आरोप लगाया है कि पीडब्ल्यूडी कार्यालय के पीछे विधायक निवास में उमंग सिंघार ने नवंबर 2021 से लेकर 18 नवंबर 2022 के बीच महिला के साथ दुष्कर्म किया और मारपीट कर अभद्र व्यवहार भी किया। महिला ने विधायक पर अप्राकृतिक कृत्य करने का भी आरोप लगाया है। नौगांव पुलिस ने इन सभी आरोपों के आधार पर उमंग सिंगार के खिलाफ आइपीसी की धारा 376, 377 और 498 के तहत प्रकरण दर्ज किया है।

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आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के छोटे भाई का, 72 साल की उम्र में निधन

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आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के छोटे भाई और तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के पूर्व विधायक एन. राममूर्ति नायडू (72) का शनिवार को यहां एक निजी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में निधन हो गया. अस्पताल ने यह जानकारी दी जहां वह इलाज करा रहे थे.

अस्पताल ने एक बुलेटिन में बताया कि राममूर्ति नायडू को हृदयाघात के बाद 14 नवंबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उन्होंने दोपहर 12:45 बजे अंतिम सांस ली. अस्पताल ने कहा कि वह श्वसन संबंधी समस्या के बाद वेंटिलेटर पर थे.

हार्ट अटैक से हुई मौत

जानकारी के अनुसार, एक्टर नारा रोहित के पिता और सीएम चंद्रबाबू नायडू के छोटे भाई नारा राममूर्ति नायडू का आज दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। परिवार के सदस्य उन्हें हैदराबाद के एक अस्पताल ले गए, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। वह लंबे समय से गंभीर बीमारी से पीड़ित थे।

अस्पताल की रिपोर्ट के मुताबिक, राममूर्ति नायडू को कार्डियक अरेस्ट के बाद 14 नवंबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हृदय और फेफड़े के प्रत्यारोपण के बावजूद, उच्च रक्तचाप जैसी जटिलताओं के कारण वह बेहद परेशान थे। अस्पताल ने कहा कि सांस लेने में तकलीफ के कारण उन्हें वेंटिलेशन पर रखा गया था। उनके सर्वोत्तम चिकित्सा प्रयासों के बावजूद, उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ।

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