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मूसेवाला के माता-पिता ने अमित शाह से की मुलाक़ात, उच्च स्तरीय जांच की मांग
चंडीगढ़। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ में हैं। इस दौरान दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता और मां ने अमित शाह से मुलाकात की और 10-15 मिनट बातचीत की।
जानकारी सामने आ रही है कि मूसेवाला के घरवालों ने शाह से हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इस दौरान भाजपा के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे।
मुलाकात के बाद मूसेवाला के परिजन अपने घर लौट आए। वहीं, अमित शाह चंडीगढ़ भाजपा दफ्तर के लिए निकल गए। जानकारी सामने आ रही है कि पंजाब कांग्रेस के चार और कद्दावर नेता भी भाजपा का दामन थाम सकते हैं।
बता दें कि हाल ही में पंजाब के पूर्व पीसीसी चीफ सुनील जाखड़ ने भाजपा का दामन थामा था। भाजपा पंजाब में पार्टी को मजबूत करने में जुटी है। इसके लिए शाह पार्टी नेताओं की बड़ी बैठक भी ले सकते हैं।
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शराब घोटाला: केजरीवाल के खिलाफ चलेगा केस, एलजी ने ईडी को दी मंजूरी
नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैँ। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने ईडी को आबकारी नीति मामले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। 5 दिसंबर को ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी।
ईडी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और कस्टमाइज शराब नीति बनाकर निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी का यह भी कहना है कि केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इस रकम को छुपाने की कोशिश भी की। बता दें यह मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में पहले से दर्ज है।
ईडी ने जो शिकायत दायर कि है उसमें आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और एक विशेष शराब नीति तैयार करके उसे लागू करके निजी संस्थाओं को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी ने अभियोजन शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि अपराध की आय से लगभग 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल गोवा चुनावों में केजरीवाल की मिलीभगत और सहमति से आप के प्रचार के लिए किया गया।
जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि आप अपराध की आय का ‘मुख्य लाभार्थी’ थी और केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक और राजनीतिक मामलों की समिति और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य होने के नाते गोवा चुनावों के दौरान धन के उपयोग के लिए जिम्मेदार थे। ED ने रिपोर्ट में उल्लेख किया कि अरविंद केजरीवाल ने इस पीओसी (अपराध की आय) को नकद हस्तांतरण/हवाला हस्तांतरण के माध्यम से पीढ़ी से लेकर उपयोग तक छुपाया है। इसलिए, आरोपी अरविंद केजरीवाल वास्तव में और जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से जुड़ी अलग अलग प्रक्रियाओं और गतिविधियों में शामिल हैं, यानी पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम), 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित उत्पादन, अधिग्रहण, कब्जा, छिपाना, हस्तांतरण, उपयोग और इसे बेदाग होने का दावा करना है।
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