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प्रादेशिक

नासिकः चल रही थी ड्रग्स-हुक्के की पार्टी, पुलिस ने किया गिरफ्तार, बॉलीवुड के कई लोग शामिल

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मुंबई। नासिक में पुलिस ने एक होटल छापेमारी कर 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि होटल में देर रात हुक्के और ड्रग्स की पार्टी चल रही थी।

जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार 22 लोगों में कई बॉलीवुड के एक्टर और कोरियोग्राफर भी हैं। पुलिस के मुताबिक ये पार्टी नासिक के इगतपुरी इलाके में स्थित मानस रिसॉर्ट के स्काय ताज बंगलो में चल रही थी। रविवार रात 2 बजे नासिक रूरल पुलिस ने यहां छापा मारा।

नासिक ग्रमीण पुलिस के एसपी सचिन पाटिल ने बताया कि सूचना मिलने पर जब वहां छापा मारा गया तो 10 लड़के और 12 लड़कियां मिलीं, उनमें से 6 लड़कियां फिल्मों से जुड़ी हैं जबकि एक बिग बॉस की प्रतियोगी रह चुकी है। उन्होंने आगे बताया कि अभी सभी का मेडिकल कराया जा रहा है और उसके बाद जरूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सूत्रों के मुताबिक, पकड़े गए लोगों में ज्यादातर सभी मुम्बई के ही रहने वाले हैं। जिसके जन्मदिन पर यह पार्टी रखी गई थी वो भी मुम्बई का कारोबारी और बुकी बताया जा रहा है। मौके पर से एक विदेशी महिला भी हिरासत में ली गई है।

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उत्तर प्रदेश

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई

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नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।

पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।

हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।

 

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