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SC के फैसले पर उद्धव ठाकरे ने कहा- मेरी लड़ाई जनता व देश के लिए है  

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Uddhav Thackeray nitish kumar

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महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के 16 विधायकों की अयोग्यता मामले पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते तो उन्हें अदालत की तरफ से राहत दी जा सकती थी। कोर्ट ने ठाकरे को यह कहते हुए राहत देने से इनकार कर दिया कि उन्होंने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया।

CJI की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने कहा कि राज्य में शिंदे सरकार बनी रहेगी। कोर्ट ने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते तो हम राहत दे सकते थे। 16 विधायकों के अयोग्य ठहराए जाने वाले मामले में कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर फैसला स्पीकर लें।

नीतीश कुमार से मिले उद्धव ठाकरे

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। इस मौके पर ठाकरे ने कहा कि इस देश में प्रजातंत्र की रक्षा करना हमारा काम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मैं इस्तीफा नहीं देता तो शायद मैं फिर मुख्यमंत्री बन जाता।

उन्होंने कहा मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा, मेरी लड़ाई जनता के लिए, देश के लिए है। राजनीति में मतभेद होते रहते हैं लेकिन हमारा एक मत यह है कि इस देश को बचाना है। ठाकरे ने आगे कहा कि अगर इस मुख्यमंत्री (शिंदे) और उपमुख्यमंत्री (देवेंद्र फडणवीस) में जरा भी नैतिकता होगी तो इस्तीफा देना चाहिए जैसे मैंने दिया था।

शिंदे गुट का व्हिप गैरकानूनी- संजय राउत

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि स्पीकर को राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त व्हिप को ही मान्यता देनी चाहिए। वहीं,सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि भरत गोगावाले (शिंदे समूह) को शिवसेना पार्टी के मुख्य सचेतक के रूप में नियुक्त करने का स्पीकर का फैसला अवैध था।

इस पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिंदे गुट का व्हिप गैरकानूनी है, इसका मतलब है कि उनका व्हिप गैरकानूनी है और हमारे व्हिप ने जो आदेश दिया वह कानूनी है, तो उस व्हिप के मुताबिक सबकी (शिंदे गुट) सदस्यता निरस्त हो जाएगी।

संजय राउत पागल हो गए हैं

संजय राउत के इस बयान पर शिवसेना सांसद (शिंदे गुट) के नेता राहुल शेवाले ने कहा कि संजय राउत पागल हो गए हैं और पागल आदमी पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। उन्हें पागल आदमी जैसे बोलने दो।

SC का फैसला उद्धव ठाकरे के पक्ष में

शिवसेना (यूबीटी) अनिल परब ने इस मामले पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उद्धव ठाकरे के पक्ष में है। यह रिकॉर्ड में है कि व्हिप का उल्लंघन हुआ है और जल्द ही उन्हें (शिंदे गुट के विधायक) अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

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हेयर ड्रायर चालू करते ही ब्लास्ट, महिला का दोनों हाथ बुरी तरह घायल

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बागलकोट। कर्नाटक के बागलकोट जिले से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक हेयर ड्रायर के धमाके में एक महिला के हाथों की हथेलियां और उंगलियां बुरी तरह से घायल हो गईं। यह हादसा इल्कल शहर में हुआ, जहां मृतक सैनिक की पत्नी ने अपने पड़ोसी का कूरियर पार्सल लिया था। जब महिला ने हेयर ड्रायर को चालू किया, तो वह धमाके से फट गया और महिला की दोनों हाथों की गंभीर चोटें आईं। महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों को मजबूरी में उसके हाथ काटने पड़े।

हेयर ड्रायर में धमका, महिला की उड़ी उंगलियां

बता दें कि इस घटना के बाद महिला को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना 15 नवंबर की है, जिसकी जानकारी बुधवार को सामने आई। पुलिस सूत्रों ने कहा कि घायल महिला की पहचान 37 वर्षीय बसवराजेश्वरी यरनाल के रूप में हुई है, जो पूर्व सैन्यकर्मी पापन्ना यरनाल की पत्नी थी। जिनकी 2017 में जम्मू और कश्मीर में मौत हो गई थी। जांच अधिकारियों के मुताबिक, विस्फोट बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ था। हेयर ड्रायर जैसे उपकरणों का उपयोग करने के लिए 2 वॉट के विद्युत कनेक्शन की आवश्यकता होती है। जिस स्विच में हेयर ड्रायर को डाला गया, तो उसकी क्षमता इतनी अधिक नहीं थी, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई। विस्फोट की आवाज सुनकर कुछ पड़ोसी दौड़े और उन्होंने बसवराजेश्वरी की हथेलियां और उंगलियां कटी हुई पाईं। उन्हें तुरंत पास के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। हालांकि शशिकला ने दावा किया कि उन्होंने ऑनलाइन कोई उत्पाद नहीं मंगवाया था

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