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प्रादेशिक

पानीपत: गैस सिलेंडर में लीकेज के चलते लगी आग, एक ही परिवार 6 लोगों की मौत

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Panipat

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पानीपत। हरियाणा के पानीपत में आज गुरुवार सुबह गैस सिलेंडर में लीकेज के कारण आग लग गई और इस हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, गांव बिचपड़ी की गली नंबर चार में आज सुबह यह हादसा हुआ। मरने वालों में दंपत्ति समेत उनकी दो बेटी और दो बेटे शामिल हैं।

पूरा परिवार हुआ खत्म

दंपति का नाम अब्दुल (42 साल) और अफरोज (40 साल) है। उनकी दो बेटियां रेशमा (20 साल) और इशरत (17 साल) है। दो बेटे अब्दुल (12 साल) और अकफान (10 साल) है। ये यहां किराये के मकान में रहते थे। मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंच चुका है।

अधिकारी छत के रास्ते दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए हैं। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। शवों को शवगृह भेज दिया गया है। आसपास के क्षेत्र में भय का माहौल रहा है। बताया जा रहा है कि यह हादसा जय भगवान शर्मा पुत्र हजारी लाल शर्मा का मकान में हुआ है। मृत परिवार उत्तर दीनाजपुर बंगाल का रहने वाला था।

पानीपत के पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन का कहना है कि मकान में आग गैस सिलेंडर के ब्लास्ट से नहीं लगी थी, यह आग गैस के लीकेज के बाद लगी थी।

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उत्तर प्रदेश

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई

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नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।

पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।

हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।

 

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