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प्रादेशिक

बिहार: शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल पर बवाल, पुलिस ने बरसाई लाठियां

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police lathicharged in Bihar

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पटना। शिक्षक बहाली में डोमिसाइल की अनिवार्यता खत्म करने को लेकर बिहार में बवाल हो गया है। पटना में आज सुबह से ही शिक्षक अभ्यर्थियों की जुटान शुरू हो गई थी। दोपहर होते-होते गांधी मैदान से डाक बंगला चौराहे तक का इलाका शिक्षक अभ्यर्थियों से भर गया। धीरे-धीरे पुलिस भी इनको घेरने की कोशिश में लगी रही। बड़े अफसरों से हरी झंडी मिलते ही पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठियां बरसाई व कई नौजवानों को हिरासत में लिया।

टीचर बहाली में बिहार डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर बवाल है। शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग है कि शिक्षक बहाली में डोमिसाइल की अनिवार्यता को लागू किया जाए। दरअसल, राज्य सरकार ने हवाला दिया है कि कई विषयों के योग्य शिक्षक तलाशने के लिए डोमिसाइल को खत्म किया गया है।

इस दौरान छात्रों ने कहा कि वो बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को खुला चैलेंज दे रहे हैं कि वो किसी भी विषय में आकर डिबेट कर लें। शिक्षक अभ्यर्थी बिहार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और जमकर नारेबाजी कर रहे थे। इसके बाद यहां से प्रदर्शनकारियों के एक ग्रुप को पुलिसवाले उठा ले गए।

बता दें कि बिहार में 1.70 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। सरकार का लक्ष्य है कि दिसंबर तक वैकेंसी को क्लोज किया जाए, मगर नियमावली को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया है। करीब दर्जनभर तब्दीलियां की जा चुकी है। नया बवाल डोमिसाइल खत्म करने को लेकर है।

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उत्तर प्रदेश

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई

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नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।

पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।

हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।

 

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