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प्रादेशिक

प्रशांत किशोर पटना के वेटनरी कॉलेज में अपनी पार्टी जन सुराज को करेंगे लॉन्च, एक करोड़ सदस्यों के साथ होगा पार्टी का गठन

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बिहार/पटना। प्रशांत किशोर अपनी पार्टी जन सुराज की धमाकेदार लॉन्चिंग करने जा रहे हैं. दोपहर दो बजे से पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में कार्यक्रम रखा गया है. औपचारिक रूप से आज वो इसका एलान करेंगे. इसकी तैयारी पूरी हो गई है. पार्टी से जुड़े लोग बिहार के कोने-कोने से इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं. प्रशांत किशोर शेखपुरा हाउस से पैदल चलते हुए अपने समर्थकों के साथ कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे. आज के कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, नेतृत्व परिषद और संविधान की भी घोषणा की जाएगी. पार्टी की घोषणा से पहले प्रशांत किशोर 17 जिलों का दौरा कर चुके हैं. पदयात्रा के साथ चौपाल और सभाएं कर चुके हैं.

एक करोड़ सदस्यों के साथ बनाई जा रही पार्टी

प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि एक करोड़ सदस्यों के साथ पार्टी का गठन किया जा रहा है. मुख्य मंच पर 4 हजार लोगों और पार्टी के हर जिले के जिलाध्यक्ष, पदाधिकारी के बैठने की व्यवस्था की गई है. मंच के आगे 40 हजार लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां लगाई गई हैं. इस कार्यक्रम को लेकर जानकारी सामने आई है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मी समेत करीब 10 देशों से मेहमान बुलाए गए हैं. कॉलेज ग्राउंड में अलग-अलग हिस्सों में स्क्रीन की व्यवस्था की गई जिसपर कार्यक्रम को लोग दूर से भी देख सकते हैं. 5-6 बड़े-बड़े जेनरेटर लगाए गए हैं ताकि कार्यक्रम में बिजली को लेकर बाधा उत्पन्न ना हो.

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उत्तर प्रदेश

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई

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नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।

पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।

हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।

 

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