प्रादेशिक
यूपी परिवहन निगम में महिला चालक के प्रशिक्षण के लिए दूसरे-तीसरे बैच की तैयारी
लखनऊ। योगी सरकार का महिला स्वावलंबन पर जोर है। इस मद्देनजर यूपी सरकार परिवहन निगम में महिला चालकों के प्रशिक्षण जोर दे रही है। पहला बैच 8 मार्च 2021 से शुरू किया था। पहले बैच के उपरांत दूसरे व तीसरे बैच के लिए महिला चालकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण मॉडल ड्राइविंग ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट कानपुर में होगा। महिला चालकों को लाइट मोटर व्हीकल ड्राइवर लेवल -3 एवं कामर्शियल व्हीकल ड्राइवर लेवल-4 दोनों कोर्स का प्रशिक्षण दिया जायेगा।
तीन माह की होगी प्रशिक्षण अवधि
प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य एसपी सिंह के मुताबिक लाइट मोटर व्हीकल ड्राइवर लेवल-3 कोर्स की प्रशिक्षण अवधि 344 घंटे (03 माह ) की होगी। इसके बाद कौशल विकास मिशन द्वारा निर्धारित सेक्टर स्किल काउंसिल एएसडीसी दिल्ली के माध्यम से एसेसमेंट कराया जाएगा। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का कामर्शियल व्हीकल ड्राइवर लेवल-4 कोर्स का 400 घंटे (04 माह) का प्रशिक्षण होगा। दोनों कोर्स करने के उपरांत डिपो में 17 माह का प्रशिक्षण होगा। प्रशिक्षण के दौरान 6000 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड भी दिया जायेगा। यह कोर्स आवासीय है। दोनों कोर्स के दौरान सभी अथ्यर्थियों को हॉस्टल में रहना होगा। इस दौरान रहना, खाना इत्यादि निःशुल्क होगा। 24 माह के प्रशिक्षण के उपरांत पिंक बस संचालित करने हेतु डिपो में संविदा चालक के रूप में तैनात किया जायेगा। इसके लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी पूर्व में किसी संस्थान से कौशल विकास मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त न किया हो।
9 डिपो में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहीं 17 अभ्यर्थी
प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य के मुताबिक पूर्व में एक बैच के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। बस चलाने के लिए वर्तमान में 17 अभ्यर्थी परिवहन निगम के 9 डिपो में 17 माह का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। जनवरी 2024 में इनका प्रशिक्षण पूरा होगा। वहीं दूसरे-तीसरे चरण में प्रशिक्षण के लिए अभी तक 19 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।
कोर्स के लिए यह दस्तावेज होंगे जरूरी
1. शैक्षिक योग्यता न्यूनतम आठ पास
2. आधारकार्ड
3. बैंक पासबुक
4. एक फोटो
5. लम्बाई 5 फुट 3 इंच
6. आयु अधिकतम 34 वर्ष
7. इससे जुड़ी जानकारी रामपाल मौर्य के संपर्क सूत्र 9792746532 व एसपी सिंह के मोबाइल नं. 8726005222 पर जानकारी हासिल की जा सकेगी।
बिहार
बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पॉलिसी पर लगी रोक, शिक्षा मंत्री ने किया ऐलान
पटना। बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पॉलिसी को स्थगित कर दिया गया है। सरकार ने यह फैसला पटना हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद लिया। दरअसल, एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने मंगलवार यानी आज ही टीचर्स की ट्रांसफर-पोस्टिंग पॉलिसी पर स्टे लगा दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने पॉलिसी को स्थगित करने का फैसला किया।
शिक्षा मंत्री ने कही ये बात
बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में जल्द ही आधिकारिक आदेश जारी किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि सरकार तबादला नीति में संशोधन कर सकती है। जरुरत पड़ी तो नई दबादला नीति भी लेकर सरकार आएगी।
मंत्री बोले- शिक्षकों के हित में होगी पॉलिसी
मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार के इस फैसले का पटना हाई कोर्ट के आदेश से कोई संबंध नहीं है। सरकार ने सोमवार को ही शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग को स्थगित करने का फैसला किया था। सुनील कुमार ने यह भी कहा कि आगे जो भी नीति लाई जाएगी वह टीचरों की हित में होगी। मौजूदा पॉलिसी में कई व्यवहासिक दिक्कतें हैं, जिसे जल्द ही दूर किया जाएगा।
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