प्रादेशिक
रिंकू शर्मा हत्याकांडः क्राइम ब्रांच ने 4 और आरोपियों को किया गिरफ्तार
नई दिल्ली। रिंकू शर्मा हत्याकांड केस में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने चार और लोगों को गिरफ्तार किया है। चारों आरोपियों की गिरफ्तारी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई है।
फिलहाल चारों से पूछताछ की जा रही है। इस पहले भी इस केस में पुलिस 5 लोगों की गिरफ्तार कर चुकी है। बता दें कि दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में बीते 10 फरवरी को देर रात हमलावरों ने भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता की लाठी से पिटाई के बाद चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी।
घटना के बाद इलाके में दो समुदायों के बीच तनाव फैल गया। जिसकी वजह से इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। अब पुलिस ने एक बार फिर इस केस में बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को पकड़ा है।
जानकारी के मुताबिक क्राइम ब्रांच ने मंगोलपुरी निवासी 40 साल के दीन मोहम्मद उर्फ सकरुद्दीन पुत्र सलाउद्दीन, 22 साल के दिलशान उर्फ आफताब पुत्र दीन मोहम्मद, 21 साल के फैयाज उर्फ सदरी पुत्र मोहम्मद कमरे आलम और 21 साल के ही फैजान उर्फ निराले पुत्र कमरे आलम को गिरफ्तार किया है।
उत्तर प्रदेश
श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई
नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।
पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।
हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।
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