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बिजनेस

अपने सबसे निचले स्तर पहुंचा रुपया, बढ़ेगी महंगाई; घटेगा रोजगार

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भारतीय रुपये

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नई दिल्ली। भारतीय रुपये की हालत दिनोंदिन खराब होती जा रही है। डॉलर के मुकाबले रुपया आज शुरुआती कारोबार में 16 पैसे गिरकर अब तक के सबसे निचले स्तर 82.33 पर आ गया है। पिछले सत्र में रुपया 81.88 पर बंद हुआ था। अगर रुपये में इसी तरह गिरावट जारी रही तो आयात महंगा हो जाएगा।

क्या-क्या होगा महंगा

खाद्य तेल

भारतीय रुपये में गिरावट की वजह से खाद्य तेलों के दाम घरेलू बाजार में बढ़ सकते हैं क्योंकि, भारत खाद्य तेल का 60 फीसद आयात करता है। इसकी खरीद डॉलर में होती है।

पेट्रोल-डीजल

भारत 80 फीसद कच्चा तेल आयात करता है और इसके लिए डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। डॉलर महंगा होगा तो कच्चा तेल भी महंगा पड़ेगा। इससे पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ेगी। ऐसे में रुपये के कमजोर होने से रसोई से लेकर घर में उपयोग होने वाले रोजमर्रा के सामान के दाम बढ़ सकते हैं।

दवाएं और इलेक्ट्रानिक सामान

जरूरी इलेक्ट्रिक सामान और मशीनरी समेत कई दवाओं का भारत भारी मात्रा में आयात करता है। अधिकतर मोबाइल और गैजेट का आयात चीन और अन्य पूर्वी एशिया के शहरों से होता है। अगर रुपये में इसी तरह गिरावट जारी रही तो आयात महंगा हो जाएगा।

विदेश यात्रा

विदेश में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों को आवास, कॉलेज फीस,, भोजन और परिवहन सबके लिए डॉलर में खर्च करना होता है। ऐसे में रुपये के कमजोर होने से उन छात्रों को पहले के मुकाबले ज्यादा पैसा खर्च करना होगा।

रोजगार के अवसर घटेंगे

भारतीय कंपनियां विदेश से सस्ते दरों पर भारी मात्रा में कर्ज जुटाती हैं। रुपया कमजोर होने से भारतीय कंपनियों के लिए विदेश से कर्ज जुटाना महंगा हो जाता है। इससे लागत बढ़ जाती है जिससे वह कारोबार के विस्तार की योजनाओं को टाल देंगे। इससे देश में रोजगार के अवसर घट सकते हैं।

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बिजनेस

जेट एयरवेज की संपत्तियों की होगी बिक्री

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के आदेश को रद्द करते हुए दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के अनुसार निष्क्रिय जेट एयरवेज के परिसमापन का आदेश दिया। एनसीएलएटी ने पहले कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के हिस्से के रूप में जालान कालरॉक कंसोर्टियम (जेकेसी) को एयरलाइन के स्वामित्व के हस्तांतरण को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि जेकेसी संकल्प का पालन करने में विफल रहा क्योंकि वह 150 करोड़ रुपये देने में विफल रहा, जो श्रमिकों के बकाया और अन्य आवश्यक लागतों के बीच हवाई अड्डे के बकाया को चुकाने के लिए 350 करोड़ रुपये की पहली राशि थी। नवीनतम निर्णय एयरलाइन के खुद को पुनर्जीवित करने के संघर्ष के अंत का प्रतीक है।

NCLT को लगाई फटकार

पीठ की ओर से फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति पारदीवाला ने एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ एसबीआई तथा अन्य ऋणदाताओं की याचिका को स्वीकार कर लिया। याचिका में जेकेसी के पक्ष में जेट एयरवेज की समाधान योजना को बरकरार रखने के फैसले का विरोध किया गया है। न्यायालय ने कहा कि विमानन कंपनी का परिसमापन लेनदारों, श्रमिकों और अन्य हितधारकों के हित में है। परिसमापन की प्रक्रिया में कंपनी की संपत्तियों को बेचकर प्राप्त धन से ऋणों का भुगतान किया जाता है। पीठ ने एनसीएलएटी को, उसके फैसले के लिए फटकार भी लगाई।

शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया, जो उसे अपने समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आदेश तथा डिक्री जारी करने का अधिकार देता है। एनसीएलएटी ने बंद हो चुकी विमानन कंपनी की समाधान योजना को 12 मार्च को बरकरार रखा था और इसके स्वामित्व को जेकेसी को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी थी। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ अदालत का रुख किया था।

 

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