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प्रादेशिक

राज्य सरकार विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से बेटियों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान कर रही हैः सतीश चंद्र द्विवेदी

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ0 सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा की बेटियों की पढ़ाई के लिए प्रदेश सरकार विभिन्न योजनाएं संचालित कर उनकी पढ़ाई में सहयोग प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, कन्या सुमंगला योजना, महिला सशक्तिकरण अभियान आदि विभिन्न कार्यक्रम संचालित करते हुए बेटियों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया जा रहा है।

प्रदेश सरकार बेटियों की शिक्षा पर जोर दे रही है। जब सभी लोग शिक्षित होंगे, जागरूक होंगे, तो बेटा-बेटी में कोई भेदभाव नहीं होगा। आज बेटियां भी बेटों से कम नहीं हैं। बेटियां भी शिक्षित होकर, आगे बढ़ रही हैं और समाज में अपने मां-बाप का नाम रोशन कर रही हैं।

बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ0 सतीश चंद्र द्विवेदी ने आज लखनऊ स्थित बख्शी का तालाब में एसआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में नारी सशक्तीकरण विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हर माता-पिता बेटी को पढ़ाना चाहता है और आज ऐसा समय आ गया है कि बेटियां स्कूल जा रही हैं और शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। बेटियां-बेटों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर शिक्षा हासिल करने का काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बेटियों को इतिहास अवश्य पढ़ना चाहिए, जिससे उनको अपने इतिहास की जानकारी हो सके।

इस अवसर पर बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा0 द्विवेदी ने सहायता प्राप्त पार्वती विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल कासमण्डा के बच्चों को बैग वितरण किया। एसआर ग्रुप के बच्चों द्वारा अपने-अपने विचार व्यक्त किए गए। मंत्री जी ने उन बच्चों को प्रोत्साहित एवं सम्मानित किया। इससे पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर एसआर ग्रुप के चेयरमैन श्री पवन सिंह, रोटरी क्लब के श्री अजय कुमार सक्सेना, लखनऊ विश्व विद्यालय की प्रोफेसर निशी पांडे सहित एसआर ग्रुप की छात्र-छात्राएं आदि उपस्थित रहे।

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उत्तर प्रदेश

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई

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नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।

पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।

हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।

 

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