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प्रादेशिक

पटना: SBI महिला क्लब ने समाज के वंचित वर्ग के लिए आयोजित किया कार्यक्रम

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SBI Women Club Patna

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पटना। भारतीय स्टेट बैंक महिला क्लब की स्थापना 1980 अगस्त में हुई थी। भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों की पत्नियों द्वारा संचालित यह महिला क्लब अपनी स्थापना के समय से ही समाज के वंचित वर्ग जैसे- दिव्यांग जन, अनाथ व वृद्ध जनों एवं महिला वर्ग के उत्थान, शिक्षा और कल्याण के लिए लगातार काम कर रहा है।

इस कार्यक्रम में महिला क्लब के सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के दुकान और स्टाल संस्थानों लगाए गए। इस कार्यक्रम में मोमबत्ती, हस्तशिल्प उत्पाद बिक्री आदि उत्पाद प्रदर्शन एवं बिक्री के स्टाल लगाए गए।

कार्यक्रम में श्रीमती विभा दीक्षित, शिवम दीक्षित मुख्य महाप्रबंधक एसबीआई पटना मंडल के अध्यक्ष के रूप में लोगों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है इसके माध्यम से जो धन अर्जित किया जाएगा उसे समाज के विभिन्न वर्गों में कल्याण के लिए किया जाएगा। श्रीमती विभा दीक्षित ने कहा कि हम लगातार महिलाओं के काम के लिए लगातार आगे बढ़े हैं और बढ़ते रहेंगे।

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उत्तर प्रदेश

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई

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नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।

पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।

हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।

 

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