प्रादेशिक
ड्रग्स केस की वजह से लगा शाहरुख को झटका, बायजूस ने लगाई विज्ञापनों पर रोक
नई दिल्ली। आईपीओ-बाउंड एडटेक कंपनी बायजूस ने अपने ब्रांड एंबेसडर और बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान वाले विज्ञापनों को अस्थायी रूप से रोक दिया है, क्योंकि उनके बेटे आर्यन खान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा ड्रग मामले में जांच से गुजर रहे हैं।
विश्वसनीय सूत्रों ने शनिवार को बताया कि बायजूस ने शाहरुख खान की विशेषता वाले सभी विज्ञापनों को रोक दिया है। माना जा रहा है कि ये कदम सोशल मीडिया यूजर्स की ओर से अभिनेता की विशेषता वाले विज्ञापनों का समर्थन करने के लिए एडटेक कंपनी की आलोचना के बाद उठाया गया है, जो 2017 से बायजूस के ब्रांड एंबेसडर रहे हैं।
बायजूस इस साल अधिग्रहण की होड़ में है। कुल मिलाकर, इसने इस साल नौ व्यवसायों का अधिग्रहण किया है। एडटेक दिग्गज एक प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) की भी तलाश कर रही है, जो कंपनी का मूल्य लगभग 40 बिलियन डॉलर से 45 बिलियन डॉलर हो सकती है।
शाहरुख खान के ट्विटर पर 42 मिलियन और फेसबुक के स्वामित्व वाले इंस्टाग्राम पर 26.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। एनसीबी द्वारा 2 अक्टूबर को मुंबई-गोवा यात्रा के दौरान कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर एक हाई-ड्रामा रेव पार्टी छापे के बाद गिरफ्तारी के मद्देनजर आलोचना हुई।
शाहरुख के बेटे आर्यन को बड़ा झटका देते हुए मुंबई की एक अदालत ने शुक्रवार को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी और आठ गिरफ्तार लोगों में से दो अन्य की भी जमानत याचिका खारिज कर दी।
अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी आर.एम. नेर्लिकर ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की कानूनी टीम की दलीलों को बरकरार रखते हुए, रखरखाव के आधार पर आर्यन, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया। सभी आठ आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के एक दिन बाद घटनाक्रम सामने आया और वे एनसीबी लॉकअप से नियमित जेलों में स्थानांतरित हो गए।
उत्तर प्रदेश
श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई
नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।
पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।
हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।
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