बिजनेस
शेयरचैट ने की बड़ी छंटनी, 20 प्रतिशत कर्मचारियों को नौकरी से निकाला
नई दिल्ली। घरेलू सोशल मीडिया कंपनी शेयरचैट ने अपने 20 प्रतिशत कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। कंपनी का कहना है कि अनिष्ट बाजार स्थितियों के कारण उन्हें ऐसा उठाने को मजबूर होना पड़ा है।
रिपोर्ट के अनुसार, ट्विटर, गूगल, स्नैप और टाइगर ग्लोबल द्वारा समर्थित, शेयरचैट में लगभग 2,300 कर्मचारी हैं और छंटनी कंपनी के लगभग 500 लोगों को प्रभावित करेगी। कंपनी के सीईओ अंकुश सचदेवा ने कर्मचारियों को लिखे एक नोट में कहा, “वर्तमान अनिश्चित मैक्रोइकॉनॉमिक माहौल में हमारी कंपनी की वित्तीय स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए हम अपने लगभग 20 प्रतिशत प्रतिभाशाली एफटीई (फुल टाइम कर्मचारियों) को अलग करने के लिए आज एक बहुत कठिन निर्णय ले रहे हैं।
साथ ही कंपनी ने प्रभावित कर्मचारियों के लिए वित्तीय पैकेज की भी घोषणा की। मुआवजे के पैकेज में नोटिस अवधि के लिए भुगतान के साथ-साथ फुल-टाइम सर्विस के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए अतिरिक्त 15 दिनों का मासिक सकल वेतन शामिल है। इसके अलावा, सीईओ का नोट 31 दिसंबर, 2022 तक 100 प्रतिशत प्रो-रेटेड बोनस के साथ-साथ अंतिम कार्य दिवस के रूप में किसी भी अवैतनिक बोनस को निर्दिष्ट करता है।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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