Connect with us
https://aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

नेशनल

के कविता को झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

Published

on

Loading

नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले के मामले में बीआरएस नेता के कविता की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। बीआरएस नेता ने अपने नाबालिग बेटे की स्कूल परीक्षाओं के आधार पर अंतरिम जमानत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी.

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने के कविता की गिरफ्तारी मामले में प्रवर्तन निदेशालय के वकील की 4 अप्रैल को दलीलें सुनी थीं। इन दलीलों के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इसके बाद कोर्ट ने 8 अप्रैल को अपना फैसला सुनाते हुए के कविता की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार हुई बीआरएस नेता के कविता की ओर से उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने PMLA की धारा 45 के साथ एक प्रावधान का हवाला दिया। इसके तहत महिलाओं को अपवाद मानते हुए ह्यूमेनिटी के ग्राउंड पर जमानत देने की बात कही थी। इसके अगर गिरफ्तार व्यक्ति का बच्चा छोटा है, गोद में है या फिर 16 वर्ष से कम आयु वर्ग का है तो इन मुद्दों पर उन्हें नैतिक भावनात्मक मुद्दे पर जमानत दी जा सकती है।

के कविता ने पहले ही कहा था कि उनकी गिरफ्तारी की खबर की वजह से उनका बच्चा पहले ही ट्रॉमा में पहुंच चुका है, लिहाजा उसकी परीक्षा के दौरान उसे अपनी मां के सपोर्ट की जरूरत है। इस दौरान कविता के वकील सिंघवी ने पीएम मोदी के मन की बात के दौरान परीक्षा की चिंता से निपटने वाले सुझावों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि फिलहाल ईडी को के कविता से किसी भी तरह की तत्काल पूछताछ की जरूरत नहीं है। ऐसे में उन्हें अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए। हालांकि इन दलीलों के बाद भी कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका की मांग को 8 अप्रैल को खारिज कर दिया।

Continue Reading

नेशनल

शराब घोटाला: केजरीवाल के खिलाफ चलेगा केस, एलजी ने ईडी को दी मंजूरी

Published

on

Loading

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैँ। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने ईडी को आबकारी नीति मामले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। 5 दिसंबर को ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी।

ईडी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और कस्टमाइज शराब नीति बनाकर निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी का यह भी कहना है कि केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इस रकम को छुपाने की कोशिश भी की। बता दें यह मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में पहले से दर्ज है।

ईडी ने जो शिकायत दायर कि है उसमें आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और एक विशेष शराब नीति तैयार करके उसे लागू करके निजी संस्थाओं को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी ने अभियोजन शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि अपराध की आय से लगभग 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल गोवा चुनावों में केजरीवाल की मिलीभगत और सहमति से आप के प्रचार के लिए किया गया।

जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि आप अपराध की आय का ‘मुख्य लाभार्थी’ थी और केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक और राजनीतिक मामलों की समिति और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य होने के नाते गोवा चुनावों के दौरान धन के उपयोग के लिए जिम्मेदार थे। ED ने रिपोर्ट में उल्लेख किया कि अरविंद केजरीवाल ने इस पीओसी (अपराध की आय) को नकद हस्तांतरण/हवाला हस्तांतरण के माध्यम से पीढ़ी से लेकर उपयोग तक छुपाया है। इसलिए, आरोपी अरविंद केजरीवाल वास्तव में और जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से जुड़ी अलग अलग प्रक्रियाओं और गतिविधियों में शामिल हैं, यानी पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम), 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित उत्पादन, अधिग्रहण, कब्जा, छिपाना, हस्तांतरण, उपयोग और इसे बेदाग होने का दावा करना है।

Continue Reading

Trending