उत्तर प्रदेश
मैनपुरी उपचुनाव में SBSP को करारा झटका, प्रत्याशी का नामांकन निरस्त
मैनपुरी। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) को बड़ा झटका लगा है। सुभासपा प्रत्याशी रमाकांत कश्यप का नामांकन निरस्त हो गया है। वैध और अवैध नामांकन पत्रों की सूची जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के बाहर चस्पा करा दी गई है।
उपचुनाव के लिए किए गए 13 नामांकन पत्रों की शुक्रवार को जांच की गई। पूरे दिन अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच में जुटे रहे। देर शाम डिंपल यादव और रघुराज शाक्य समेत छह नामांकन वैध पाए गए। सुभासपा प्रत्याशी समेत सात नामांकन निरस्त कर दिए गए।
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बता दें कि उपचुनाव के लिए 10 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई थी । इसमें सपा प्रत्याशी डिंपल यादव, भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य, सुभासपा प्रत्याशी रामाकांत कश्यप समेत कुल 13 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए थे।
शुक्रवार को इन नामांकन पत्रों की जांच कराई गई। जांच में छह नामांकन वैध पाए गए और सात अवैध पाए जाने पर निरस्त कर दिए गए।उपचुनाव के लिए दाखिल जो नामांकन पत्र जांच में वैध पाए गए हैं, उन्हें नाम वापसी के लिए एक और मौका मिलेगा। 21 नवंबर तक कोई भी प्रत्याशी जिला निर्वाचन अधिकारी के सामने प्रस्तुत होकर नामांकन वापस ले सकेगा।
इन प्रत्याशियों के नामांकन वैध
डिंपल यादव-सपा।
रघुराज सिंह शाक्य-भाजपा।
भूपेंद्र धनगर-राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी।
सुषमा देवी-निर्दलीय।
प्रमोद यादव-भारतीय कृषक दल।
सुरेश चंद्र-निर्दलीय।
इनके पर्चे हुए निरस्त
रमाकांत कश्यप- सुभासपा।
सुनील मिश्रा- सर्व समाज जनता पार्टी।
उर्मिला भारती-वोटर्स पार्टी इंटनरेशनल।
कपिंजल-भारतीय किसान परिवर्तन पार्टी।
रामकुमार-निर्दलीय।
महेश चंद्र शर्मा-निर्दलीय।
विद्यावती-निर्दलीय।
Shock to SBSP in Mainpuri by-election, SBSP candidate nomination canceled, Shock to SBSP,
उत्तर प्रदेश
श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई
नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।
पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।
हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।
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