प्रादेशिक
नौकरी के बहाने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों ने किया युवती का रेप, हाईवे पर फेक हुए फरार
नई दिल्ली। तमिलनाडु से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 20 साल की लड़की के साथ 5 लोगों ने रेप कर उसे हाईवे पर छोड़ दिया। लड़की के मुताबिक उसके बॉयफ्रेंड और उसके 4 दोस्तों ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
जानकारी के मुताबिक पीड़िता एक मोबाइल की दुकान पर काम करती थी, वहीं उसकी मुलाक़ात गुनासीलन नाम के एक यूवक से हुई। गुनासीलन से लड़की की नज़दीकियां बढ़ गईं और दोनों में रोज़ बातचीत शुरू हो गई। दोनों रोज़ाना दुकान पर मिलते भी थे।
इसी दौरान लड़के ने युवती का परिचय अपने एक दोस्त से भी कराया। बताया जा रहा है कि दोनों ने लड़की को प्राइवेट कंपनी में नौकरी दिलाने का वादा किया था। पीड़िता को नौकरी दिलाने के बहाने ले जाकर दोनों युवकों समेत 3 अन्य दोस्तों ने उसका रेप किया।
जानकारी के मुताबिक, 8 सितम्बर को गुनासीलन लड़की को कार से कांचीपुरम में एक फार्म हाउस ले गया। रस्ते में पीड़िता को सॉफ्ट ड्रिंक में कोई नशीला पदार्थ मिला कर पिलाया गया। पीड़िता के बेहोश होते ही बॉयफ्रेंड ने अपने 4 दोस्तों को बुलाया। रेप गाड़ी के अंदर किया गया, जिसके बाद आरोपियों ने उसे हाईवे पर ही छोड़ दिया।
जब पीड़िता को होश आया तो उसने अपने आपको बचने के लिए पैर से गाड़ी का शीशा तोड़ने का प्रयास किया, जिससे स्थानीय लोगों का ध्यान गाड़ी पर गया। ये देखते ही आरोपी लड़की को चेन्नई-बेंगलुरु हाईवे पर फेक कर भाग खड़े हुए।
फिलहाल पीड़िता को कांचीपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कांचीपुर एसपी ने आरोपियों को पकड़ने और मामले की जाँच करने के लिए एक टीम तैयार की। 9 सितम्बर को 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 10 सितम्बर को पांचवे आरोपी को भी पकड़ लिया गया। सभी युवकों पर गैंगरेप समेत अन्य धाराओं तहत मामला दर्ज किया गया है।
उत्तर प्रदेश
श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई
नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।
पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।
हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।
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