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कश्मीर में फिर टारगेट किलिंग, बैंक मैनेजर विजय कुमार की गोली मारकर हत्या

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श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में टारगेट किलिंग्स का दौर लगातार जारी है। आतंकवादियों ने अब बैंक में घुसकर मैनेजर विजय कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी है। विजय कुमार को हमले के बाद अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई।

मंगलवार को ही आतंकवादियों ने कुलगाम में ही एक सरकारी स्कूल की टीचर रजनी बाला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इससे पहले बडगाम में तहसील परिसर में घुसकर कर्मचारी राहुल भट की हत्या कर दी गई थी।

5 महीने में यह 17वीं टारगेट किलिंग

बैंक मैनेजर की हत्या के बाद कश्मीर घाटी में स्थानीय हिंदू अल्पसंख्यकों और प्रवासी लोगों में खौफ बढ़ गया है। इस साल की शुरुआत से ही लगातार टारगेट किलिंग के मामले सामने आ रहे हैं। बीते 5 महीनों में यह 17वां मामला है, जब इस तरह से किसी आम नागरिक या कर्मचारी की हत्या की गई है।

गृह जिलों में ही तैनाती की मांग

इस हत्याकांड के बाद जम्मू संभाग में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और लोगों का कहना है कि सरकार को कुछ उपाय करना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार सुरक्षित पोस्टिंग की बात कर रही है, लेकिन कश्मीर में कोई भी स्थान हम लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है।

जम्मू में सरकारी कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं और मांग कर रहे हैं कि उन्हें उनके जिले में ही पोस्टिंग दी जाए। मीडिया से बात करते हुए कुछ प्रदर्शनकारियों ने कहा कि प्रशासन का कहना है कि कश्मीर के जिला मुख्यालयों में हिंदुओं को पोस्टिंग दी जाएगी, लेकिन फिलहाल कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं है। हमारी मांग है कि हमें जम्मू संभाग से बाहर न भेजा जाए और कोशिश की जाए कि गृह जिले में ही तैनाती मिले।

उत्तर प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत

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नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।

मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत

कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।

मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।

बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।

 

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