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प्रादेशिक

यूपी में कोरोना टीकाकरण की बढ़ी रफ्तार, वैक्सीनेशन 16 करोड़ के पार

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लखनऊ। प्रदेशवासियों को जल्‍द से जल्‍द टीकाकवर देने के उद्देश्‍य से प्रदेश में क्लस्टर 2.0 अप्रोच को लागू किया है। ग्रामों में क्लस्टर 2.0 अप्रोच से टीकाकरण की दूसरी डोज की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। क्लस्टर मॉडल के जरिए जिन ग्रामों, मोहल्लों में प्रथम डोज लगाने का कार्य सफलतापूर्वक किया गया था उन ग्रामों में क्लस्टर मॉडल के तहत दूसरी डोज को लगाने का काम किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 16 करोड़ 58 लाख से अधिक पात्र लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। जिसमें 11 करोड़ 36 लाख से अधिक पात्र लोगों को पहली डोज और 05 करोड़ 21 लाख से अधिक पात्र लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है।

कोरोना टीकाकरण अभियान में उत्‍तर प्रदेश दूसरे प्रदेशों से कहीं आगे हैं। प्रदेश ने सर्वाधिक टेस्‍ट और टीकाकरण कर दूसरे प्रदेशों के समक्ष एक नजीर पेश की है। 24 करोड़ की आबादी वाले यूपी में सीएम योगी आदित्‍यनाथ के निर्देशानुसार एक सधी रणनीति के तहत तेजी से टीकाकरण किया जा रहा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के उद्देश्‍य से एक प्रभावी रणनीति के अनुसार टीकाकरण किया जा रहा है।

यूपी में कोरोना सक्रिय केसों की संख्‍या 93

सधी रणनीति के कारण आज यूपी में कम समय में कोरोना संक्रमण पर तेजी से लगाम लगाई है। प्रदेश में बीते 24 घंटों में 1,54,458 टेस्‍ट किए गए जिसमें 09 नए संक्रमण के मामलों की पुष्टि हुई। अब तक यूपी में 8 करोड़ 80 लाख से अधिक जांच की जा चुकी है। प्रदेश में कुल एक्टिव कोविड केस की संख्या 93 पहुंच गई है। बीते 24 घंटों में 08 संक्रमितों ने कोरोना को मात दी। इसके साथ ही प्रदेश का रिकवरी रेट अब 98.7 प्रतिशत पहुंच गया है।

उत्तर प्रदेश

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई

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नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।

पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।

हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।

 

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