Connect with us
https://aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

प्रादेशिक

यूपी में जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से भी कराया जाएगा श्रमिकों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

Published

on

Loading

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का ऑनलाइन पंजीकरण राज्य में स्थापित जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से भी कराने का निर्णय लिया है। उ0प्र0 राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल https://edistrict.up.gov.in के माध्यम से समस्त जन सेवा केन्द्रों द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

अपर मुख्य सचिव श्रम एवं सेवायोजन श्री सुरेश चन्द्रा ने इस संबंध में सभी मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि श्रमिक पंजीकरण संबंधी दिशा निर्देशों को शीर्ष प्राथमिकता पर लागू करें। उन्होंने कहा कि उ0प्र0 राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड द्वारा प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के कामगारों के ऑनलाइन पंजीकरण हेतु पोर्टल (ूूूण्नचेेइण्पद) का विकास किया गया है, जिसका शुभारम्भ मुख्यमंत्री जी द्वारा 09 जून, 2021 को किया गया है।
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि प्रेदश में स्थापित सभी जन सेवा केन्द्रों द्वारा इलेक्ट्रानिक डिलीवरी के माध्यम से सेवाओं को प्रदान किये जाने हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाहियॉ जिसमें इन्टीग्रेशन, प्रशिक्षण सम्बन्धी सामग्री आदि को पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाना है। उन्होंने कहा कि उ0प्र0 राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की चयनित सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट करने के लिए एन0आई0सी0/एस0ई0एस0टी0 की तकनीकी टीम से समन्वय स्थापित करने के लिए उप श्रमायुक्त श्री शमीम अख्तर को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेशन के पश्चात सभी सम्बन्धित स्टेक होल्डर्स द्वारा पायलेट आधार पर टेस्ट रन की कार्यवाही की जायेगी, जिससे कि गो-लाईव के उपरान्त सेवाओं को प्रदान करने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पडे़।
उन्होंने बताया कि उ0प्र0 राज्य सामाजिक सुरक्ष बोर्ड में ऑनलाइन पंजीकरण कराने हेतु जन सेवा केन्द्रों पर आवेदक से शासन के नियमानुसार पंजीकरण, अंशदान एवं योजनाओं हेतु आवेदन के लिए 30 रूपये यूजर चार्ज लिया जायेगा। जन सेवा केन्द्र संचालक ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लॉगिन करेगा तथा विभागीय पोर्टल पर सम्बन्धित ई-फार्म एवं आवश्यक संलग्नकों को अपलोड करेगा। आवेदन भरने के पश्चात आवेदक 60 रूपये का भुगतान ऑनलाइन या ऑफलाइन चालान के माध्यम से किया जायेगा। ऑनलाइन पंजीकरण पूर्ण होने के पश्चात जन सेवा केन्द्र संचालक द्वारा पावती रसीद भी आवेदक को उपलब्ध कराई जायेगी।

उत्तर प्रदेश

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई

Published

on

Loading

नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।

पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।

हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।

 

Continue Reading

Trending