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प्रादेशिक

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सतीश चन्द्र द्विवेदी ने की समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश

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लखनऊ। प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. सतीश चन्द्र द्विवेदी ने आज बेसिक शिक्षा विभाग की मंडलीय समीक्षा बैठक में अलीगढ़, बरेली और मुरादाबाद मंडल के मंडलीय सहायक निदेशक एवं डायट प्राचार्य और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की वर्चुअल समीक्षा बैठक की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

मंत्री ने सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि मृतक शिक्षकों एवं कर्मचारियों के देयकों के भुगतान तत्काल किये जाये। अंतर्जनपदीय स्थानांतरण प्राप्त शिक्षकों के अंतिम भुगतान प्रमाण पत्र (एलपीसी) भेजने में देरी करने वाले जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी है। सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों के पेंशन, जीपीएफ और बीमा के अविलंब भुगतान करने के निर्देश दिये। जांच के उपरांत फर्जी पाए गए शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर और रिकवरी की कार्रवाई शीघ्र करने के निर्देश दिए।

डॉ द्विवेदी ने नव निर्वाचित ग्राम प्रधानों से समन्वय स्थापित कर ऑपरेशन कायाकल्प में पुनः तेजी लाने का निर्देश दिये है। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जिला प्रशासन द्वारा कोविड से संबंधित किसी भी कार्यों में गर्भवती महिला शिक्षकों या ऐसी शिक्षिकाएं जिनके छोटे बच्चे हैं तथा बीमार शिक्षकों की ड्यूटी ना लगाई जाए।

बैठक में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा श्रीमती रेणुका कुमार, महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद, निदेशक बेसिक शिक्षा डॉ0 सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद श्री प्रताप सिंह बघेल उपस्थित रहे।

उत्तर प्रदेश

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई

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नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।

पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।

हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।

 

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