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प्रादेशिक

यूपी में पाबंदियों से छूट देने की तैयारी, 5 जुलाई से खुल सकेंगे जिम-मल्टीप्लेक्स

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित होता देख यूपी सरकार 5 जुलाई से रियायतें देने जा रही है। जिम, स्टेडियम, मल्टीप्लेक्स और सिनेमाहॉल को भी कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ संचालन की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है । ये बातें प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम-9 के साथ चर्चा में कहीं और अफसरों को निर्देश दिए।

प्रदेश में कोरोना महामारी की स्थिति नियंत्रण में है। संक्रमण दर न्यूनतम है। हर दिन ढाई लाख से अधिक कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं, जबकि पॉजिटिविटी दर एक फीसदी से भी कम हो चुकी है।

विगत दिवस विगत 24 घंटे में प्रदेश में दो लाख 70 हजार 723 कोविड टेस्ट किए गए, इसी अवधि में संक्रमण के 133 नए मामले आये हैं, जबकि 228 मरीज उपचारित होकर स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में अब तक पांच करोड़ 83 लाख 82 हजार से अधिक टेस्ट हो चुके हैं। अब तक 16 लाख 81 हजार 208 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं।

प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के प्रयासों के क्रम में गांवों, छोटे कस्बों और महानगरीय क्षेत्रों “हेल्थ एटीएम” की स्थापना पर विचार किया जाए।

इन अत्याधुनिक मशीनों के माध्यम से लोग बॉडी मास इंडेक्स, ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिक ऐज, बॉडी फैट, हाईड्रेशन, पल्स रेट, हाइट, मसल मास, शरीर का तापमान, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा, वजन सहित कई पैरामीटर की जांच कर सकते हैं। इसके संचालन के लिए तकनीशियनों को प्रशिक्षित किया जाए। इस संबंध में यथाशीघ्र विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाए।

उत्तर प्रदेश

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई

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नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।

पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।

हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।

 

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