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प्रादेशिक

यूपीः धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में पुलिस ने 50 लोगों को हिरासत में लिया

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश मऊ पुलिस ने एक सूचना के आधार पर कोतवाली पुलिस सर्कल के तहत सहदतपुरा कॉलोनी में एक घर पर छापा मारा और कथित तौर पर धर्म परिवर्तन कराने के मामले में 50 से अधिक लोगों को हिरासत में ले लिया। बीमारियों के इलाज के लिए समुदाय की प्रार्थनाओं के नाम पर रविवार को धर्म परिवर्तन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था।

यहां पुलिस सूत्रों ने कहा कि पादरी अब्राहम पिछले पांच वर्षों से सहदतपुरा क्षेत्र में विजेंद्र राजभार के घर में प्रार्थना सभाएं आयोजित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि पड़ोसी इसके बारे में शिकायत कर रहे थे क्योंकि उन्हें विश्वास था कि कार्यक्रम में अवैध धार्मिक रूपांतरण किए जा रहे थे। हिंदू जागरण मंच के प्रभारी भानु प्रताप सिंह और अन्य श्रमिकों ने पुलिस को बताया कि राजभर के घर के लोग प्रार्थनाओं के नाम पर लोगों को लुभाने के बाद धार्मिक रूपांतरणों में शामिल थे।

शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि ईसाई धर्म के अनुयायी निर्दोष ग्रामीणों को भी गुमराह कर रहे थे और उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए राजी कर रहे थे। उप पुलिस अधीक्षक धनंजय मिश्रा ने कहा कि प्रार्थना सभा के दौरान अनुष्ठानों और कथित रूपांतरणों के बारे में कई लोगों पर सवाल उठाया गया था।
उन्होंने कहा कि उनमें से कुछ ईसाई मिशनरी थे जबकि कुछ अन्य पहली बार ही सभी में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में जबरन धर्म परिवर्तन आयोजित किया गया है जिसे लेकर जांच की जा रही है और इस मामले में ही कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर प्रदेश

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई

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नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।

पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।

हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।

 

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