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उत्तर प्रदेश

विहिप नेता का भड़काऊ बयान- कोई हमारे एक को मारेगा तो हम 10 को मारेंगे

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मुरादाबाद (उप्र)। राजस्थान के उदयपुर में बीते दिनों हुई दर्जी कन्हैयालाल की नृशंस हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। लोग कन्हैयालाल के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। इस बीच विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के एक नेता की तरफ से एक भड़काऊ बयान सामने आया है।

मुरादाबाद के सिविल लाइन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विहिप के प्रांत मंत्री डॉ. राजकमल गुप्ता ने कहा कि यहां पर अगर कोई हमारे एक आदमी को मारेगा तो हम उनके 10 लोगों को मारेंगे। कॉन्फ्रेंस में विहिप के और भी कई पदाधिकारी मौजूद थे।

विहिप नेता ने पत्रकारों से कहा कि जिस तरह से कांग्रेसी सरकारों के प्रदेशो में हिन्दुओं की हत्याएं हो रही है अगर कोई उप्र में एक हिन्दू को मारेगा तो हम उनके 10 को मारेंगे।

उन्होंने कहा कि देश के किसी भी हिंदू को कहीं से भी धमकी दी जाती है तो इसकी शिकायत बजरंग दल और विहिप के कार्यकर्ताओं से करें। इसके लिए अलग-अलग प्रांत की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है।

प्रयागराज में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस विहिप के क्षेत्रीय संगठन मंत्री (पूर्वी उप्र) गजेंद्र ने कहा कि इन घटनाओं के जरिए उदारवादी विचारों की स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता को चुनौती दी जा रही है जिसे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल स्वीकार करता है।

उन्होंने कहा कि धमकियों के शिकार हिंदुओं को आगे आकर तत्काल स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना देनी चाहिए और शिकायत दर्ज करानी चाहिए। बता दें कि उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल की हत्या के बाद अब विश्व हिंदू परिषद ने देश भर में हिंदुओं की सहायता के लिए कुछ हेल्प लाइन नंबर जारी किए हैं।

उत्तर प्रदेश

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई

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नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।

पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।

हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।

 

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