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प्रादेशिक

विक्रम वेधा की रीमेक में नजर आएंगे ऋतिक-सैफ, इस दिन रिलीज होगी फिल्म

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मुंबई। एक्शन से भरपूर थ्रिलर विक्रम वेधा का पहला फिल्मांकन शेड्यूल, जिसे भूषण कुमार की टी-सीरीज और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा फ्राइडे फिल्मवर्क्‍स और एस. शशिकांत के वाईएनओटी स्टूडियोज के सहयोग से सह-निर्मित किया जा रहा है, ऋतिक रोशन के साथ अबू धाबी में पूरा हो गया है। दूसरा शेड्यूल सैफ अली खान के साथ लखनऊ में शुरू हो गया है।

यह फिल्म 30 सितंबर, 2022 को वैश्विक स्तर पर बड़े पर्दे पर दस्तक देगी। फिल्म में ऋतिक रोशन और सैफ अली खान मुख्य भूमिकाओं में हैं, जिसमें राधिका आप्टे ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पुष्कर और गायत्री, मूल लेखक और निर्देशक, हिंदी रीमेक को भी निर्देशित कर रहे हैं।

विक्रम वेधा लोक कथा विक्रम और बेताल पर आधारित एक नव-नोयर एक्शन थ्रिलर है। फिल्म एक सख्त पुलिस अधिकारी की कहानी बताती है जो एक समान रूप से सख्त गैंगस्टर का पता लगाने और उसे मारने के लिए निकल पड़ता है। मूल तमिल ब्लॉकबस्टर फिल्म में आर. माधवन और विजय सेतुपति ने मुख्य भूमिकाएँ निभाईं है।

निर्देशक पुष्कर और गायत्री ने एक बयान में कहा कि हम दो महान अभिनेताओं ऋतिक और सैफ के साथ काम करके खुश हैं। हमारे चारों ओर एक शानदार टीम के साथ, हम एक ऐसी फिल्म देने की उम्मीद करते हैं जो रोमांचक होगी। टी-सीरीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भूषण कुमार ने कहा कि विक्रम वेधा साल की सबसे रोमांचक और मनोरंजक फिल्मों में से एक होने वाली है। घोषणा ने ही दर्शकों में काफी दिलचस्पी जगाई है।

उत्तर प्रदेश

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई

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नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।

पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।

हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।

 

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