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प्रादेशिक

दिल्ली-एनसीआर में मौसम ने ली करवट, तेज हवा के साथ हुई बारिश

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नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर के मौसम में आज शाम यकायक बदलाव हुआ। गरज के साथ करीब आधा घंटा बारिश हुई। इससे लोगों को प्रचंड गर्मी से काफी राहत मिली है। उत्तर-पश्चिम भारत में एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं।

इसका असर दिल्ली-एनसीआर में भी देखने को मिल रहा है। चार बजते ही दिल्ली एनसीआर में एकाएक मौसम ने करवट ली और बारिश शुरू हो गई। हालांकि, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवा ने दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में भारी नुकसान किया है।

राहत के साथ आफत भी लाई बारिश

बारिश के साथ आए तूफान में सेक्टर-11 के ब्लॉक 44, 45, 46 में कई घरों के आगे लगे पेड़ टूटकर गिर गए हैं। ब्लॉक 44 में एक घर के पास गैस पाइप लाइन में लीकेज की सूचना मिली है। उधर, सेक्टर-62 में एलिवेटेड रोड के नीचे कई पेड़ गिर गए हैं। नई दिल्ली स्तिथ उद्यान मार्ग, बिरला मंदिर के पास भी पेड़ गिरने से काफी नुकसान हुआ है।

दोपहर करीब दो बजे क्षेत्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र (आरडब्ल्यूएफसी) ने बताया कि दिल्ली के मुताबिक पश्चिम, उत्तर-पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चलेंगी।

रोहतक, भिवानी, चरखी, दादरी, मटनहेल, झज्जर, फरुखनगर, कोसली, सोहाना, रेवाड़ी, पलवल, बावल, नूंह, औरंगाबाद, होडल (हरियाणा) सिकंदर राव, हाथरस में भी हल्की से मध्यम तीव्रता के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही इन इलाकों में तेज हवाएं भी चल सकती हैं।

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उत्तर प्रदेश

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई

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नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।

पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।

हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।

 

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