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उत्तर प्रदेश

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में महिलाओं व नए उद्यमियों को मिलेगा प्रोत्साहन, ये है योजना

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up international trade show 2023

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लखनऊ। उप्र सरकार कारोबार में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रदेश में पहली बार प्रस्तावित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में हर जिले से चार उद्यमियों को शामिल किया जाएगा। इनमें दो महिला उद्यमियों को प्राथमिकता पर शामिल करने को कहा गया है।

राज्य सरकार इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में 21 से 25 सितंबर तक यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन कर रही है। यह ट्रेड शो करीब 50 हजार वर्गमीटर के क्षेत्रफल में होगा। इसमें पिछले 3-4 वर्ष में अपना कारोबार शुरू करने वाले नए उद्यमियों व महिला उद्यमियों को रियायती दर पर भाग लेने का मौका मिलेगा।

शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शो में फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गनाइजेशन (फियो) के माध्यम से 400 विदेशी खरीदार भी आमंत्रित किए जाएंगे। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने राज्य सरकार के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह ट्रेड शो हर वर्ष 21 से 25 सितंबर के बीच कराने पर भी सहमति बनी है।

ट्रेड शो का फायदा

ट्रेड शो से यूपी के उत्पादों (सामान व सेवाएं) की अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहुंच आसान होगी। नए उद्यमियों और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रोत्साहन मिलेगा। ट्रेड शो में प्रदेश के व्यंजनों के स्टॉल भी लगेंगे। कौशल विकास मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मिशन भी इस ट्रेड शो का हिस्सा बनेंगे।

पोर्टल भी बनेगा

ट्रेड शो के संचालन व मैनेजमेंट के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तर्ज पर पोर्टल भी बनेगा। इस पोर्टल पर फ्यूचर पार्टनरशिप के लिए प्लेटफार्म उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया है। ट्रेड शो में सरकार के सभी विभागों को शामिल होने को कहा गया है। विभागवार स्थान का आवंटन कर दिया गया है। ट्रेड शो को सरकार वैश्विक स्तर पर पहचान देने के लिए सभी विदेशी दूतावासों और राजदूतों को आमंत्रित करने का फैसला भी हुआ है।

उत्तर प्रदेश

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई

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नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।

पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।

हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।

 

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