उत्तर प्रदेश
सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर नम्बर 01 CM बने योगी, 27.4 मिलियन लोग करते हैं फॉलो
लखनऊ। उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बन गए हैं। एक्स पर फॉलोअर्स की संख्या के मामले में देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की फेहरिस्त में योगी आदित्यनाथ पहले नंबर पर हैं जबकि देश में एक्स पर राजनेताओं के फॉलोअर्स की श्रेणी में सीएम योगी का तीसरा स्थान है।
योगी आदित्यनाथ के निजी एक्स अकाउंट (@myogiadityanath) पर फॉलोवर की संख्या 27.4 मिलियन का आंकड़ा पार हो गई है। राजनेताओं के पर्सनल एक्स अकाउंट के मामले में अब योगी आदित्यनाथ से आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब फॉलोअर्स की रेस में सीएम योगी से पिछड़ गए हैं।
मुख्यमंत्री योगी की सोशल मीडिया पर लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से वह काफी आगे हैं। एक्स पर राहुल गांधी के 24.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अखिलेश यादव के 19.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं।
पर्सनल ऑफिस अकाउंट देश में सबसे आगे
योगी आदित्यनाथ के व्यक्तिगत एक्स अकाउंट के अलावा उनका पर्सनल ऑफिस अकाउंट (@myogioffice) भी काफी लोकप्रिय है और एक करोड़ से ज्यादा लोग उससे जुड़े हैं। सीएम योगी का पर्सनल ऑफिस अकाउंट देश का सबसे बड़ा पर्सनल ऑफिस अकाउंट है।
इसे फॉलो करने वालों की संख्या 10 मिलियन (01 करोड़) से अधिक है। इस अकाउंट की शुरुआत जनवरी 2019 में हुई थी। तब से लगातार लोग इस अकाउंट से जुड़ रहे हैं।
योगी आदित्यनाथ अपनी कार्यशैली और तेज-तर्रार निर्णयों के कारण पूरे देश में लोकप्रिय हैं। दूसरे प्रदेश की सरकारें भी सीएम योगी से प्रभावित होकर अपराधियों के विरुद्ध कठोर निर्णय ले रही हैं, जो ‘योगी मॉडल’ के रूप में चर्चित है। हाल ही में अयोध्या में हुए रामलला के नव-विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के सफल आयोजन की सराहना दुनिया कर रही है।
उत्तर प्रदेश
श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई
नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।
पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।
हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।
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