प्रादेशिक
वैक्सीनेशन अभियान में लापरवाही करने वालों की अब खैर नहीं, योगी सरकार ने जारी किए सख्त दिशा निर्देश
लखनऊ। वैक्सीनेशन में किसी तरह की लापरवाही भारी पड़ेगी। वैक्सीनेशन अभियान को हलके में लेने वालों की अब खैर नहीं है। वैक्सीनेशन अभियान को लेकर योगी सरकार ने अफसरों को सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं।
सीएम योगी ने वैक्सीनेशन अभियान को और रफ्तार देने के निर्देश भी अफसरों को जारी किए हैं, ताकि तय समय पर वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा किया जा सके। 1 जून से शुरू हुए वैक्सीनेशन महाभियान के तहत पिछले 24 घंटे में साढ़े तीन लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई है।
सीएम योगी ने वैक्सीन सेंटरों पर कोविड प्रोटोकाल का पालन हर हाल में कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेश के लोगों से अनिवार्य रूप से वैक्सीन लगवाने की अपील की है।
सीएम ने कहा कि कोविड वैक्सीनेशन संक्रमण से बचाव का सुरक्षा कवर है। केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार सभी नागरिकों को बहुत जल्द टीका कवर देने के लिए काम कर रही है।
अब तक प्रदेश में कुल 1 करोड़ 90 लाख 48 हजार 748 डोज लगाए जा चुके हैं। सभी 75 जिलों में 18 से अधिक आयु के लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है। पिछले 24 घंटे में साढ़े तीन लाख लोगों ने वैक्सीन की डोज ली है।
सीएम ने वैक्सीनेशन क्षमता में और बढ़ोत्तरी करने के भी निर्देश अफसरों को दिए हैं, ताकि प्रदेश के हर नागरिक को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन कवर दिया जा सके। कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ी जंग छेड़ चुकी योगी सरकार की नजर वैक्सीनेशन को लेकर शरारतपूर्ण हरकत करने वालों पर भी है। ऐसे लोगों पर राज्य सरकार शिकंजा कसने की तैयारी में है।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी
लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।
1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।
2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
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