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प्रादेशिक

गुजरात के सूरत में गैस लीक से हुआ बड़ा हादसा, 6 लोगों की हुई मौत

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गुजरात के सूरत में केमिकल से भरे टैंकर से केमिकल रिसाव होने से 6 लोगों की मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे में 25 से ज्यादा मजदूरों को दम घुटने की वजह से सूरत सिविल हॉस्पिटल में ले जाया गया है।

Gujrat News: सूरत में गैस लीक होने से 5 की मौत, तकरीबन दो दर्जन जख्मी

मामला सचिन इलाके के जीआईडीसी का है। इस इलाके में कई कैमिकल फैक्ट्रियां हैं। यहीं एक कैमिकल टैंकर में लीक हो गया। जिसके बाद वहां काम करने वाले मजदूरों का जहरीली गैस से दम घुटने लगा। गैस इतनी जहरीली थी कि 6 लोगों की जान चली गई। इसके साथ ही कई मजदूरों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जहां उनका इलाज चल रहा है।

बड़ी खबर LIVE: गुजरात के सूरत में बड़ा हादसा, गैस लीक के बाद दम घुटने से  प्रिंटिंग मिल के 4 लोगों की मौत, 25 की हालत गंभीर

जानकारी के मुताबिक एक प्रिंटिंग मिल के पास एक टैंकर चालक जहरीला केमिकल नाले में डाल रहा था। इस दौरान उसमें से जहरीली गैस का रिसाव होने लगा। गैस हवा के संपर्क में आ गई। इस जहरीली गैस ने प्रिंटिंग मिल में काम कर रहे वर्कर्स को अपनी चपेट में ले लिया।

मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हादसे की खबर मिलते ही आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल मच गया।

उत्तर प्रदेश

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई

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नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।

पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।

हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।

 

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