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पत्रकार सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में सभी आरोपी दोषी करार, 26 अक्टूबर को सुनाई जाएगी सजा

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Soumya Vishwanathan Murder Case

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नई दिल्ली। दिल्ली साकेत कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार पाण्डेय द्वारा आज टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की 2008 में की गई हत्या मामले में सभी चार आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। साकेत कोर्ट ने वसंत कुंज थाने में 302/34 आईपीसी, 411 आईपीसी, मकोका के 3(1)(i), 3(2), 3(5) की धाराओं में दर्ज सौम्या विश्वनाथन हत्या मामले में चार आरोपितों को हत्या के संगठित अपराध का दोषी करार दिया। अजय सेठी को केवल 411 आईपीसी, मकोका के 3(1)(i), 3(2), 3(5) की धाराओं में दोषी करार किया गया।

26 अक्टूबर को सजा सुनाएगी अदालत

अब 26 अक्टूबर को दोषियों को अदालत सजा सुनाएगी। मृतका सौम्या विश्वनाथन के पिता एमके विश्वनाथन और माता माधवी विश्वनाथन भी मौजूद हैं। आरोपित अमित शुक्ला की ओर से दाखिल की गई अंतरिम जमानत की एक याचिका को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

काम से घर लौटते समय कर दी गई थी हत्या

पिछली सुनवाई पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार पाण्डेय ने फैसला सुनाए जाने के दौरान सभी आरोपितों को अदालत में शारीरिक रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया था। बता दें कि सौम्या विश्वनाथन की 30 सितंबर, 2008 को सुबह लगभग 3.30 बजे उनकी कार में काम से घर लौटते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

हत्या के पीछे डकैती का था मकसद

पुलिस ने दावा किया था कि उनकी हत्या के पीछे डकैती का मकसद था, लेकिन पांच लोगों रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी को उनकी हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और वे मार्च 2009 से हिरासत में हैं।

पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ सख्त महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) लगाया था। बलजीत और दो अन्य – रवि कपूर और अमित शुक्ला को पहले 2009 में आइटी एग्जीक्यूटिव जिगिशा घोष की हत्या में दोषी ठहराया गया था।

हथियार की बरामदगी से हुआ हत्या के मामले का पर्दाफाश

पुलिस ने बताया था कि जिगिशा घोष की हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार की बरामदगी से विश्वनाथन की हत्या के मामले का पर्दाफाश हुआ। ट्रायल कोर्ट ने 2017 में जिगिशा घोष हत्या मामले में कपूर और अमित शुक्ला को मौत की सजा और बलजीत मलिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

हालांकि अगले वर्ष, उच्च न्यायालय ने रवि कपूर और अमित शुक्ला की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था और जिगिशा हत्या मामले में बलजीत मलिक की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा था।

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जयपुर में सीएनजी ट्रक में ब्लास्ट, 10 जिंदा जले, 40 झुलसे

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जयपुर। जयपुर में शुक्रवार की सुबह एक बड़ा हादसा हुआ है। जयपुर में अजमेर रोड के पास सीएनजी ट्रक और एक ट्रक की टक्कर हो गई। इसके बाद धमाका हुआ, जिससे आग लग गई। इस हादसे में 10 लोग जिंदा जल कर मर गए है। इस हादसे में 40 लोग झुलस गए है। ये हादसा इतना भीषण था कि इसमें 40 गाड़ियां भी जलकर खाक हो गई। इन सभी गाड़ियों में कई लोग बैठे थे, जिन्होंने भाग कर अपने जान बचाई है।

शुक्रवार अल सुबह भांकरोटा थाना इलाके में अजमेर हाईवे पर केमिकल भरे ट्रक से भिड़ंत के बाद पेट्रोल पंप के पास खड़े सीएनजी के टैंकर में धमाके के साथ आग लग गई। हादसे की चपेट में रोडवेज बस, स्लीपर, कई ट्रकों सहित अन्य गाड़ियां भी आ गईं। वहीं छोटी मोटी सभी गाड़ियां मिला 40 के करीब गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। जहां हादसा हुआ वहां पर 3 पेट्रोल पंप मात्र 30 से 50 मीटर की दूरी पर हैं।

अब जली गाड़ियों को हटा कर रास्ता सुचारू करने के प्रयास तेज किया जा रहा है। वहीं एक गैस से भरे ट्रक पर लगातार पानी मार कर ठंडा किया जा रहा है। इस ट्रक से गैस लीक होने की आशंका के चलते दो दमकल गाड़ियां लगाई गई है। कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ, कुंवर राष्ट्रदीप, योगेश दाधीच, अमित कुमार, सागर राणा जिला कलेक्टर, सहित अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। जेसीबी और क्रेन की सहायता से गाड़ियों को हटाया जा रहा है।

उधर, भजनलाल शर्मा मामले की जानकारी मिलने के बाद सबसे पहले एसएमएस अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात की उसके बाद मुख्यमंत्री तुरंत हादसे की जगह पर पहुंच कर हालात का जायज लिया अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी भी तरह से घायलों के इलाज में कोई भी लापरवाही ना बरती जाए तुरंत प्रभाव से चिकित्सा सुविधा सभी को उपलब्ध कराई जाए।

 

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