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पत्रकार सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में सभी आरोपी दोषी करार, 26 अक्टूबर को सुनाई जाएगी सजा

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Soumya Vishwanathan Murder Case

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नई दिल्ली। दिल्ली साकेत कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार पाण्डेय द्वारा आज टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की 2008 में की गई हत्या मामले में सभी चार आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। साकेत कोर्ट ने वसंत कुंज थाने में 302/34 आईपीसी, 411 आईपीसी, मकोका के 3(1)(i), 3(2), 3(5) की धाराओं में दर्ज सौम्या विश्वनाथन हत्या मामले में चार आरोपितों को हत्या के संगठित अपराध का दोषी करार दिया। अजय सेठी को केवल 411 आईपीसी, मकोका के 3(1)(i), 3(2), 3(5) की धाराओं में दोषी करार किया गया।

26 अक्टूबर को सजा सुनाएगी अदालत

अब 26 अक्टूबर को दोषियों को अदालत सजा सुनाएगी। मृतका सौम्या विश्वनाथन के पिता एमके विश्वनाथन और माता माधवी विश्वनाथन भी मौजूद हैं। आरोपित अमित शुक्ला की ओर से दाखिल की गई अंतरिम जमानत की एक याचिका को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

काम से घर लौटते समय कर दी गई थी हत्या

पिछली सुनवाई पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार पाण्डेय ने फैसला सुनाए जाने के दौरान सभी आरोपितों को अदालत में शारीरिक रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया था। बता दें कि सौम्या विश्वनाथन की 30 सितंबर, 2008 को सुबह लगभग 3.30 बजे उनकी कार में काम से घर लौटते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

हत्या के पीछे डकैती का था मकसद

पुलिस ने दावा किया था कि उनकी हत्या के पीछे डकैती का मकसद था, लेकिन पांच लोगों रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी को उनकी हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और वे मार्च 2009 से हिरासत में हैं।

पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ सख्त महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) लगाया था। बलजीत और दो अन्य – रवि कपूर और अमित शुक्ला को पहले 2009 में आइटी एग्जीक्यूटिव जिगिशा घोष की हत्या में दोषी ठहराया गया था।

हथियार की बरामदगी से हुआ हत्या के मामले का पर्दाफाश

पुलिस ने बताया था कि जिगिशा घोष की हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार की बरामदगी से विश्वनाथन की हत्या के मामले का पर्दाफाश हुआ। ट्रायल कोर्ट ने 2017 में जिगिशा घोष हत्या मामले में कपूर और अमित शुक्ला को मौत की सजा और बलजीत मलिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

हालांकि अगले वर्ष, उच्च न्यायालय ने रवि कपूर और अमित शुक्ला की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था और जिगिशा हत्या मामले में बलजीत मलिक की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा था।

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बीजेपी अगर सत्ता में आई तो ये झुग्गी वालों और गरीब तबके के लोगों को राक्षसों की तरह निगल जाएगी: केजरीवाल

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नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से अपील करते हुए कहा कि इस बार फिर झाड़ू का बटन दबाएं और अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, मुफ्त बिजली, पानी, महिलाओं की बस यात्रा जारी रखें। अगर गलत बटन दब गया तो यह सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नई सरकार में महिलाओं को 2100 रुपये और पुजारियों को 1800 रुपए महीना मिलेगा. सभी बुजुर्गों को मुफ्त इलाज, छात्रों को फ्री बस यात्रा, युवाओं को रोजगार और साफ पानी भी मिलेगा.

उधर, भाजपा अरविंद केजरीवाल के बयान के लिए उन्हें घेर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन भी किया गया। इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ये लोग रावण की इतनी पैरवी क्यों कर रहे हैं। ये राक्षसी प्रवृत्ति के हैं और अगर दिल्ली की जनता ने इन्हें चुना, तो ये गरीब तबके के लोगों को राक्षस की तरह निगल जाएंगे।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने कल एक जनसभा में कहा था कि रावण सोने का हिरण बनकर आया था और सीता मैया उस सोने के हिरण पर मोहित हो गई। इस पर भाजपा वालों का कहना है कि रावण नहीं, मारीच राक्षस सोने का हिरण बनकर आया था। इसके लिए मेरे घर के सामने पूरी भारतीय जनता पार्टी धरने पर बैठी है। भाजपा का कहना है कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया। इनको रावण से इतना प्यार है, ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं।

केजरीवाल ने कहा कि मैं दिल्ली के झुग्गी वालों और गरीब तबके को खासकर बताना चाहता हूं कि अगर ये सत्ता में आ गए तो ये आप लोगों को राक्षसों की तरह निगल जाएंगे। गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद से भाजपा ने उनके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कई बयान जारी किए। वहीं, मंगलवार को अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरना प्रदर्शन भी हुआ है।

भाजपा सांसद मनोज तिवारी समेत भाजपा के तमाम नेताओं ने अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा करते हुए सवाल उठाए हैं कि उन्हें रामायण और सीता माता के बारे में कुछ पता ही नहीं है और उन्होंने सीता माता का अपमान किया है।

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