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प्रादेशिक

योगी सरकार ने 23 लाख श्रमिकों को दी सौगात, खाते में ट्रांसफर किए 1,000 रुपए

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को 23 लाख निर्माण श्रमिकों को ₹230 करोड़ की सौगात दी। प्रत्येक श्रमिक के खाते में 1000 रुपये की धनराशि भरण पोषण भत्ते के तौर पर भेजी गई है। सीएम योगी ने कहा कि रजिस्टर्ड श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता उपलब्ध कराने के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मंत्रिगण, सदस्यगण समेत सभी अधिकारीगण, जनपदों से जुड़े सभी सांसद व अन्य सभी लोगों का मैं हृदय से स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम सब की लड़ाई कोरोना के खिलाफ विगत सवा वर्ष से चल रही है। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इस महामारी में अपने परिजनों को खोया होगा। उन सभी के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं।

उन्होंने कहा कि आप सभी श्रमिकों ने अपने परिश्रम और पुरुषार्थ के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने में मदद की है। इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। विगत वर्ष जब लॉकडाउन लगा था तब श्रमिक वर्ग सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाने हेतु श्रमिकों ने प्रदेश की 25 करोड़ जनता को बचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी का परिणाम है कि यूपी सरकार जनता को बचाने में सफल रही है।

सीएम योगी ने कहा कि विगत वर्ष हमारे सामने चैलेंज ज्यादा था। 40 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिक व कामगार प्रदेश में आए थे। सभी के लिए रहने-खाने की व्यवस्थाएं की गई थीं। प्रदेश सरकार ने जनप्रतिनिधियों व स्वयं सेवी संगठनों के साथ मिलकर के सफलतापूर्वक कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। यूपी सरकार ने तय किया है कि प्रदेश में संगठित व असंगठित क्षेत्र के सभी कामगार श्रमिकों को ₹02 लाख की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। यदि किसी भी श्रमिक के साथ घटना-दुर्घटना होती है, तो उसके परिजनों को यह धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपने किसान बंधुओं, श्रमिकों, युवाओं, कामगारों आदि के हितों को सुरक्षित रखने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने को संकल्पित है। आज भरण पोषण भत्ता का यह कार्यक्रम इसी उद्देश्य के साथ प्रारंभ किया गया है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से इन 23 लाख से अधिक श्रमिक बंधुओं को भरण पोषण भत्ता के लिए बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। ध्यान रखें, कोरोना का संक्रमण कमजोर हुआ है, लेकिन समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें।

उत्तर प्रदेश

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई

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नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।

पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।

हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।

 

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