उत्तराखंड
सीएम योगी की राह पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, ऐसे मदरसों पर होगी सख्ती
देहरादून। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी यूपी की सीएम योगी आदित्यनाथ की राह पर चल पड़े हैं। उत्तराखंड में बिना मान्यता चल रहे मदरसों पर सख्ती होने वाली है। उत्तराखंड सरकार के नए आदेश के मुताबिक, बिना मान्यता के चल रहे मदरसों को एक महीने के अंदर शिक्षा विभाग से मान्यता लेनी होगी। इसके साथ ही वक्फ बोर्ड की जमीनों पर हुए अवैध कब्जों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी।
आज सोमवार को विधान सभा में समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास ने समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश दिए। कहा कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत कई मदरसे अभी भी बिना मान्यता के चल रहे हैं। ऐसे मदरसों को सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहा कि एक महीने के भीतर शिक्षा विभाग से मान्यता लेने का अल्टीमेटम दिया।
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रामदास ने कहा कि वक्फ बोर्ड के अंतर्गत जमीनों का चिन्हिकरण किया जाए। अनधिकृत कब्जे वाली जमीनों को खाली कराने की हिदायत भी दी। विधवा और दिव्यांग की पुत्रियों की तर्ज पर कोविड काल में अनाथ हुई बालिकाओं को प्रदेश भर में चिन्हित किया जाएगा।
उनके विवाह के लिए समाज कल्याण विभाग सहायता राशि प्रदान करेगा। अटल आवास योजना के तहत मिलने वाली धनराशि को प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर 1.30 लाख करने का प्रस्ताव आगामी कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। अटल आवास योजना के तहत जरूरतमंदों को चिन्हित कर लाभ पहुंचाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग के तहत आने वाले आईटीआई में खाली पदों को संविदा, आउटसोर्स से भरने की कार्मिक विभाग से मंजूरी ली जा रही है। दिव्यांगों के लिए सरकार ने नौकरियों में चार प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है। जनजाति कल्याण के तहत सात कोचिंग संस्थानों को शुरू किया गया है। इनके माध्यम से नौकरी दिलाने वाले कोर्स उपलब्ध कराए जाएंगे।
मदरसों में एनसीईआरटी सिलेबस से पढ़ाई
उत्तराखंड में मदरसों में अब एनसीईआरटी (NCERT) सिलेबस से पढ़ाई होगी। इसके लिए सरकार की ओर से ठोस रणनीति बनाकर कार्य किया जा रहा है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने बताया था कि बोर्ड के अंदर प्रदेशभर में 103 मदरसे संचालित हैं। कुछ चयनित मदरसों में इसी साल, जबकि शेष बचे मदरसों में अगले साल में हरहाल तक एनसीईआरटी सिलेबस को लागू कर दिया जाएगा।
उत्तराखंड
उत्तराखंड में जनवरी 2025 से लागू होगा UCC, सीएम धामी ने किया एलान
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को ऐलान किया कि राज्य में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता (UCC) लागू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा देहरादून में उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड (UIIDB) की बैठक के दौरान की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अपने संकल्प के अनुसार UCC को लागू करने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है और जनवरी 2025 से इसे राज्यभर में लागू कर दिया जाएगा।
इसके साथ ही उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला प्रदेश बन जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादे को पूरा किया जा रहा है। मार्च 2022 में जब राज्य में नई सरकार बनी थी, तो पहले ही मंत्रिमंडल की बैठक में यूसीसी लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था।
उन्होंने बताया कि इस समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई ने की और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को दी। उसी रिपोर्ट के आधार पर 7 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक-2024 पारित किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि विधेयक पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सहमति मिलने के बाद 12 मार्च 2024 को इसे अधिसूचित किया गया। सीएम धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य समाज में समानता लाना और खासकर देवभूमि की महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के नए द्वार खोलना है। उन्होंने इसे ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ की मूल भावना के अनुरूप बताया।
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