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प्रादेशिक

वर्तमान में प्रदेश में एक्टिव केस घटकर हुए 4,163ः सीएम योगी

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन, लखनऊ में कोविड-19 के सम्बन्ध में गठित समितियों के अध्यक्षों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री योगी ने निर्देशित किया है कि 01 जुलाई से प्रतिदिन 10 लाख डोज लगाए जाने के लक्ष्य के अनुसार सभी जरूरी तैयारियां समय से पूरी की जाएं।

उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटों में 2,21,901 कोविड-19 टेस्ट किए गए हैं। प्रदेश में अब तक कुल 05 करोड़ 54 लाख 86 हजार 198 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। वर्तमान में रिकवरी दर बढ़कर 98.5 प्रतिशत हो गई है। बीते 24 घंटों में प्रदेश में संक्रमण के कुल 213 नए मामले आए हैं। इसी अवधि में 478 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। वर्तमान में प्रदेश में कोविड संक्रमण के कुल 4,163 एक्टिव केस हैं।

उन्होंने कहा कि जनपद महोबा में अब एक भी संक्रमित मरीज नहीं है। अब तक कोरोना संक्रमित हुए सभी मरीज उपचारित होकर स्वस्थ हो चुके हैं। आगामी एक सप्ताह तक अगर जनपद में संक्रमण का कोई नया केस नहीं मिलता है, तो उसे पुरस्कृत किया जाएगा। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, हवाई अड्डों पर कोविड हेल्प डेस्क व एंटीजन टेस्ट के विशेष प्रबंध किए जाएं। बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जाए। पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भीड़ न लगने पाए।

सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में तेजी से कोविड संक्रमण नियंत्रित हो रहा है। वहीं, अनेक राज्यों में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदेश को कोविड से सुरक्षित रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के लिए यूपी सरकार कृतसंकल्पित है। साप्ताहिक बंदी की अवधि में धर्मस्थल खुले रहें।

एक समय में 05 श्रद्धालुओं की उपस्थिति हो सकती है। औद्योगिक इकाइयों को भी संचालित रखा जाए। श्रमिकों-कार्मिकों को आवागमन की छूट है। आगामी 01 जुलाई से प्रत्येक दिन 10 से 12 लाख वैक्सीन डोज लगाए जाने के लक्ष्य के अनुसार सभी आवश्यक तैयारियां समय से पूरी की जाएं।

उत्तर प्रदेश

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई

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नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।

पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।

हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।

 

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