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प्रादेशिक

सीएम योगी ने की अभ्युदय योजना की शुरूआत, कल से शुरू होंगी क्लासेज

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ‘मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना’ की शुरुआत की। कोचिंग का वर्चुअल शुभारंभ सीएम योगी ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर की।

इस दौरान ऑनलाइन माध्यम से कोचिंग में रजिट्रेशन कराने वाले छात्रों से भी मुख्यमंत्री ने बात की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रतिभाशाली युवाओं के स्वप्नों को अब सही दिशा और रफ्तार मिलेगी। अब बच्चों को तैयारी के लिए कोटा नहीं जाना पड़ेगा।

सीएम योगी ने कहा कि यह कोचिंग नहीं बल्कि यूपी के युवाओं के जीवन का पथ प्रदर्शक बनेगा। उन्होंने कहा कि यह योजना आत्मनिर्भता के पथ पर आगे बढ़ने की योजना है। इससे यूपी के युवाओं को अधिक मात्रा में रोजगार मिलेगा। बता दें कि मंगलवार से सभी मंडलों में फिजिकल और वर्चुअल क्लास शुरू हो जाएंगी।

इस योजना के तहत छात्रों को सिविल सर्विस, आइआइटी जेईई, नीट सहित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। सीएम योगी ने आगे कहा कि जीवन के सर्वांगीर्ण विकास का माध्यम ही अभ्युदय है। इसलिए यह कोचिंग मात्र नहीं है, यह उत्तर प्रदेश के युवाओं के सर्वांगीर्ण विकास का पथ प्रदर्शक बनेगा, इसी विश्वास के साथ इस योजना को शुरू किया गया है।

उत्तर प्रदेश

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई

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नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।

पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।

हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।

 

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