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प्रादेशिक

सीएम योगी ने 1920 करोड़ रुपए की लागत से बने 27 उपकेंद्रों का किया लोकार्पण

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की दिशा में योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के 1920 करोड़ रुपए की लागत से बने 220/132 एवं 132/ 33 केवी के 27 उपकेंद्र का लोकार्पण किया।

इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं पावर कॉरपोरेशन को 4 वर्ष के दौरान किए गए बेहतर प्रयासों के लिए धन्यवाद देता हूं। आज एक साथ प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप ₹1,920 करोड़ की लागत से 27 नए पारेषण उपकेंद्रों के लोकार्पण व शिलान्यास के लिए हृदय से बधाई व शुभकामनाएं देता हूं

लोकार्पित होने वाली परियोजना में 220/132 एवं 132/33 केवी के 09 उपकेंद्र शामिल हैं। इनकी बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, अयोध्या, चित्रकूट, सीतापुर, मीरजापुर, लखनऊ, वाराणसी, फतेहपुर और गोंडा में स्थापना हुई है, इसमें ₹571.57 करोड़ व्यय हुए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 220 केवी क्षमता के 10 व 132 केवी क्षमता के 06 पारेषण उपकेंद्रों का शिलान्यास लखनऊ, झांसी, फर्रुखाबाद, मुजफ्फरनगर, आगरा, सहारनपुर, महाराजगंज, फैजाबाद, बस्ती, बांदा, बागपत व कुशीनगर में सम्पन्न हुआ है। इनकी लागत ₹1,347.91 करोड़ है।

इन परियोजनाओं से प्रदेश में लगभग सभी कमिश्नरी को लाभ मिलेगा। साथ ही प्रदेश की जनता को निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है

सीएम योगी ने आगे कहा कि निर्बाध विद्युत आपूर्ति ने किसानों की लागत को कम किया है और उत्पादन बढ़ाने में योगदान दिया है। आज गांव हों या शहर, हर ओर बिजली चमकती हुई दिखाई देती है

प्रदेश में 1.21 लाख से अधिक गांव व मजरों में विद्युतीकरण का कार्य हुआ है। 1.38 करोड़ उपभोक्ताओं को नि:शुल्क विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। टोल फ्री नंबर जारी कर किसानों और उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण का काम हुआ है।

उत्तर प्रदेश

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई

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नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।

पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।

हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।

 

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