प्रादेशिक
कोरोना को लेकर सीएम योगी सख्त, अधिकारियों को दिए ये निर्देश
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण पर रोक लगाने के लिए सीएम योगी ने सख्त रुख अपनाया है। सीएम योगी ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा, कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मास्क का अनिवार्य उपयोग, सैनिटाइजेशन और दो गज की दूरी का पालन सुनिश्चित किया जाए।
सीम योगी ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित रखने के साथ ही इस महामारी के उपचार के लिए प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में सभी प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं। हमारे पास कोविड-19 से सफलतापूर्वक निपटने का गहन अनुभव है। अर्जित किए गए अनुभव तथा संसाधनों के बेहतर समन्वय से कोविड-19 के खिलाफ जंग को प्रभावी ढंग से जारी रखा जाए।
सीएम योगी ने कहा कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का अनिवार्य उपयोग, सैनिटाइजेशन तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित किया जाए। सार्वजनिक स्थलों पर यदि लोग मास्क न लगाएं, तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। उन्होंने ने जनपद लखनऊ, कानपुर नगर, मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज, गाजियाबाद, आगरा में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश देते हुए कहा है कि इन जनपदों में L-2, L-3 बेडों की संख्या बढ़ाई जाए।
उत्तर प्रदेश
श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई
नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।
पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।
हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।
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